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इस तरह दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचेंगे प्रवासी, परिवहन विभाग ने जारी किया गाइडलाइन - Government helping during lockdown

केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रवासियों के लिए राज्य सरकार अलर्ट नजर आ रही है. आखिरकार प्रवासियों की वापसी के लिए बिहार परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है.

परिवहन विभाग
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Published : May 1, 2020, 8:29 AM IST

पटना: केंद्र सरकार ने जब से लॉकडाउन के नियमों में संशोधन किया, उसके बाद बेसब्री से परिवहन विभाग के आदेश का इंतजार हो रहा था. लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर सरकार किस तरह प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाएगी. राज्य परिवहन विभाग ने इसके लिए आखिरकार गाइडलाइन जारी कर दिया है.

परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अहम बातें निम्नलिखित हैं:

  • परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि विभिन्न राज्यों से बिहार की सीमा पर आने वाले प्रवासी मजदूर, छात्र और अन्य लोगों को डेडिकेटेड वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचाना है.
  • इसके लिए सीमावर्ती जिले से मेडिकल स्क्रीनिंग कर लोगों को सीधे गंतव्य जिले तक पहुंचाया जाएगा.
  • जिले में लोगों को उतारने के बाद खाली बस वापस संबंधित सीमावर्ती जिले की ओर दूसरे ट्रिप के लिए लौट आएगी.
  • गंतव्य जिला में लोगों को संबंधित प्रखंड के क्वारंटीन केंद्र पर अन्य वाहनों से पहुंचाया जाएगा.
  • किसी जिले के लोगों की संख्या कम होने की स्थिति में सीमावर्ती जिला रूट का निर्धारण कर एक से अधिक जिले के लोगों को भी एक बस में एक साथ भेजा जाएगा.
  • अलग रूट होने की स्थिति में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा और दरभंगा में ट्रांजिट प्वाइंट होगा.
  • ट्रांजिट प्वाइंट के डीएम वहां आए लोगों को संबंधित जिले में भेजेंगे.
  • लोगों के आने पर प्रत्येक स्थल जैसे सीमावर्ती जिला और गंतव्य जिला दोनों जगह पर लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहां से आए हैं जैसी सूचनाएं रजिस्टर में नोट की जाएंगी.

सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस का रखा जाएगा खास ख्याल
परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश में इस बात का खास जिक्र किया गया है कि हर ट्रिप में बसों को सैनिटाइज किया जाएगा. बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा. वहीं, हर ट्रिप के बाद ड्राइवर और खलासी को मास्क और ग्लव्स दिया जाएगा. यात्रियों के साथ बस ड्राइवर के भोजन-पानी की व्यवस्था भी की जाएगी. बिहार की सीमा पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति के हाथ पर क्वारंटीन का मुहर भी लगाया जाएगा.

पटना: केंद्र सरकार ने जब से लॉकडाउन के नियमों में संशोधन किया, उसके बाद बेसब्री से परिवहन विभाग के आदेश का इंतजार हो रहा था. लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर सरकार किस तरह प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाएगी. राज्य परिवहन विभाग ने इसके लिए आखिरकार गाइडलाइन जारी कर दिया है.

परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अहम बातें निम्नलिखित हैं:

  • परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि विभिन्न राज्यों से बिहार की सीमा पर आने वाले प्रवासी मजदूर, छात्र और अन्य लोगों को डेडिकेटेड वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचाना है.
  • इसके लिए सीमावर्ती जिले से मेडिकल स्क्रीनिंग कर लोगों को सीधे गंतव्य जिले तक पहुंचाया जाएगा.
  • जिले में लोगों को उतारने के बाद खाली बस वापस संबंधित सीमावर्ती जिले की ओर दूसरे ट्रिप के लिए लौट आएगी.
  • गंतव्य जिला में लोगों को संबंधित प्रखंड के क्वारंटीन केंद्र पर अन्य वाहनों से पहुंचाया जाएगा.
  • किसी जिले के लोगों की संख्या कम होने की स्थिति में सीमावर्ती जिला रूट का निर्धारण कर एक से अधिक जिले के लोगों को भी एक बस में एक साथ भेजा जाएगा.
  • अलग रूट होने की स्थिति में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा और दरभंगा में ट्रांजिट प्वाइंट होगा.
  • ट्रांजिट प्वाइंट के डीएम वहां आए लोगों को संबंधित जिले में भेजेंगे.
  • लोगों के आने पर प्रत्येक स्थल जैसे सीमावर्ती जिला और गंतव्य जिला दोनों जगह पर लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहां से आए हैं जैसी सूचनाएं रजिस्टर में नोट की जाएंगी.

सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस का रखा जाएगा खास ख्याल
परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश में इस बात का खास जिक्र किया गया है कि हर ट्रिप में बसों को सैनिटाइज किया जाएगा. बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा. वहीं, हर ट्रिप के बाद ड्राइवर और खलासी को मास्क और ग्लव्स दिया जाएगा. यात्रियों के साथ बस ड्राइवर के भोजन-पानी की व्यवस्था भी की जाएगी. बिहार की सीमा पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति के हाथ पर क्वारंटीन का मुहर भी लगाया जाएगा.

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