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मर्डर केस में 8 साल से फरार IPS अधिकारी पर एक्शन, 7 दिन के अंदर अरशद जमा हाजिर हों

फरार आईपीएस अधिकारी (Absconding IPS Officer) अरशद जमा (Arshad Jama) को पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण के कार्यालय में 7 दिनों में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. बता दें कि आईपीएस अधिकारी अरशद जमा पटना कोतवाली मर्डर केस (Kotwali Murder Case) में 8 सालों से फरार चल रहे है. पढ़ें पूरी खबर...

absconding IPS officer Arshad Jama
absconding IPS officer Arshad Jama
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Published : Jul 23, 2021, 7:37 PM IST

Updated : Jul 23, 2021, 8:07 PM IST

पटना: बिहार गृह विभाग के आरक्षित शाखा के द्वारा जारी पत्र के मुताबिक पटना कोतवाली मर्डर केस (Patna Kotwali Murder Case) में 8 सालों से फरार आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) अरशद जमा (Arshad Jama) को 7 दिनों में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. दरअसल, बिहार के एक आईपीएस अधिकारी अरशद जमा पिछले 8 सालों से फरार चल रहे हैं. इनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में हत्या का केस दर्ज है. वरीय पुलिस अधीक्षक के खिलाफ 302, 343, 201 और 34 आईपीसी के अंतर्गत आरोपपत्र भी समर्पित है. इस मामले के खिलाफ वारंट निर्गत है.

यह भी पढ़ें - अवैध बालू खनन मामले में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, दो IPS समेत 41 अधिकारियों पर गिरी गाज

पुलिस मुख्यालय फरार आईपीएस अधिकारी के खिलाफ करवाई की तैयारी में जुट गई है. बात दें कि तत्कालीन दरभंगा के एसपी अरशद जमा ने 180 दिन के छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद से वह फरार हैं. दरअसल, बिहार सरकार ने 30 जून 2013 से कर्तव्य से अनुपस्थिति को सामान उपस्थित अनुपस्थिति नहीं माना है. आईपीएस अधिकारी अरशद जमा के ऊपर आरोप है कि हिरासत में रहे अभियुक्त को यातना देकर मृत्यु कार्य करने के लिए आरोप में कोतवाली थाने में मामला दर्ज है. इनके खिलाफ न्यायालय से वारंट भी निकला हुआ है जिस वजह से वह फरार चल रहे हैं.

बात दें कि आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में तत्वों का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए जांच प्राधिकार की नियुक्ति किया गया है. ताकि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित किया जा सके. पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकरण के एस अनुपम को संचालन पदाधिकारी विभाग के द्वारा बनाया गया है. वहीं, अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस उपाधीक्षक अभिजीत कुमार सिंह को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया है. फरार आईपीएस अधिकारी अरसद जमा को पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण के कार्यालय में 7 दिनों के अंदर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.

पटना: बिहार गृह विभाग के आरक्षित शाखा के द्वारा जारी पत्र के मुताबिक पटना कोतवाली मर्डर केस (Patna Kotwali Murder Case) में 8 सालों से फरार आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) अरशद जमा (Arshad Jama) को 7 दिनों में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. दरअसल, बिहार के एक आईपीएस अधिकारी अरशद जमा पिछले 8 सालों से फरार चल रहे हैं. इनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में हत्या का केस दर्ज है. वरीय पुलिस अधीक्षक के खिलाफ 302, 343, 201 और 34 आईपीसी के अंतर्गत आरोपपत्र भी समर्पित है. इस मामले के खिलाफ वारंट निर्गत है.

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पुलिस मुख्यालय फरार आईपीएस अधिकारी के खिलाफ करवाई की तैयारी में जुट गई है. बात दें कि तत्कालीन दरभंगा के एसपी अरशद जमा ने 180 दिन के छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद से वह फरार हैं. दरअसल, बिहार सरकार ने 30 जून 2013 से कर्तव्य से अनुपस्थिति को सामान उपस्थित अनुपस्थिति नहीं माना है. आईपीएस अधिकारी अरशद जमा के ऊपर आरोप है कि हिरासत में रहे अभियुक्त को यातना देकर मृत्यु कार्य करने के लिए आरोप में कोतवाली थाने में मामला दर्ज है. इनके खिलाफ न्यायालय से वारंट भी निकला हुआ है जिस वजह से वह फरार चल रहे हैं.

बात दें कि आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में तत्वों का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए जांच प्राधिकार की नियुक्ति किया गया है. ताकि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित किया जा सके. पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकरण के एस अनुपम को संचालन पदाधिकारी विभाग के द्वारा बनाया गया है. वहीं, अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस उपाधीक्षक अभिजीत कुमार सिंह को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया है. फरार आईपीएस अधिकारी अरसद जमा को पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण के कार्यालय में 7 दिनों के अंदर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.

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Last Updated : Jul 23, 2021, 8:07 PM IST
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