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डॉक्टरों पर टिप्पणी को लेकर योगगुरु रामदेव पर मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर, 7 जून को सुनवाई

अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में योग गुरु बाबा रामदेव पर परिवाद दर्ज कराया है. अधिवक्ता ने रामदेव पर देश को गुमराह और एलोपैथिक पर आलोचना करने का आरोप लगाया है. पढ़ें पूरी खबरें...

Baba Ramdev
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Published : Jun 2, 2021, 12:19 PM IST

मुजफ्फरपुर: एलोपैथी बनाम आयुर्वेदिक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) के बीच जारी विवाद में बुधवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने एक परिवाद पत्र दायर किया है.

यह भी पढ़ें - Black Day: बाबा रामदेव के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों ने PMCH में की नारेबाजी, गिरफ्तारी की मांग

परिवाद पत्र में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव आरोप लगाया है कि "21 मई को स्वामी रामदेव ने विभिन्न टीवी चैनलों पर एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान को स्टुपिड करार देते हुए कोरोना से हुई डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया है."

अधिवक्ता सुधीर ओझा की बाइट

परिवाद पत्र में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान का भी मजाक उड़ाया है. साथ ही लोगों में टीकाकरण को लेकर जारी भ्रम को बढ़ावा दिया है.

Muzaffarpur court Complaint filed against Baba Ramdev
अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया

यह भी पढ़ें - कांग्रेस ने पूछा- बाबा रामदेव और आईएमए के विवाद में केंद्र किसके साथ?

इसलिए उन पर 3,6(2)(I) महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के साथ ही 268, 153A, 186, 188, 269, 270, 336, 420, 499, 336, 420, 499, 124B, 500, 505/11 IPC के तहत परिवाद दायर किया है. जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 7 जून को निर्धारित की है.

मुजफ्फरपुर: एलोपैथी बनाम आयुर्वेदिक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) के बीच जारी विवाद में बुधवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने एक परिवाद पत्र दायर किया है.

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परिवाद पत्र में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव आरोप लगाया है कि "21 मई को स्वामी रामदेव ने विभिन्न टीवी चैनलों पर एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान को स्टुपिड करार देते हुए कोरोना से हुई डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया है."

अधिवक्ता सुधीर ओझा की बाइट

परिवाद पत्र में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान का भी मजाक उड़ाया है. साथ ही लोगों में टीकाकरण को लेकर जारी भ्रम को बढ़ावा दिया है.

Muzaffarpur court Complaint filed against Baba Ramdev
अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया

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इसलिए उन पर 3,6(2)(I) महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के साथ ही 268, 153A, 186, 188, 269, 270, 336, 420, 499, 336, 420, 499, 124B, 500, 505/11 IPC के तहत परिवाद दायर किया है. जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 7 जून को निर्धारित की है.

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