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मुंगेर में आज से ओवरलोड बड़े वाहन की नो एंट्री, पकड़े जाने पर लगेगा 400 गुना जुर्माना

मुंगेर में आज से ओवरलोड़ बड़े वाहन की नो एंट्री (No entry of overloaded vehicles in Munger) हो गई है. यदि कोई चालक ओवरलोड़ वाहन लेकर मुंगेर की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे 400 गुना जुर्माना देना होगा. यह फैसला मुंगेर ट्रक वाहन एसोसिएशन ने लिया है. पढ़ें पूरी खबर...

मुंगेर में आज से ओवरलोड बड़े वाहन की नो एंट्री
मुंगेर में आज से ओवरलोड बड़े वाहन की नो एंट्री
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Published : Dec 1, 2022, 12:32 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में आज से ओवरलोड बड़े वाहन (Overload vehicle will not run in Munger) नहीं चलेंगे. यह फैसला मुंगेर ट्रक वाहन एसोसिएशन ने लिया है. एसोसिएशन के फैसले के बाद आज से जिले में बालू, गिट्टी, सीमेंट से लदे ट्रक, ट्रैक्टर, जीप जैसे बड़े वाहन भी अंडरलोड ही चलेंगे. इस बात की जानकारी देते हुए एसोसिएशन के कोर कमेटी के सदस्य प्रमोद यादव ने बताया कि मुंगेर जिले के अलावा 5 अन्य जिले के वाहन चालक भी इस नियम का पालन करेंगे.

ये भी पढ़ें- मुंगेर: अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर वृद्ध की मौत, पुत्र और दो पोता घायल, विरोध में सड़क जाम

5 अन्य जिलों के वाहन मालिकों को भी फैसला मंजूर: मुंगेर में आज से ओवरलोड़ बड़े वाहनों (overloaded heavy vehicles in munger) की नो एंट्री के बाद 5 अन्य जिलें जिसमें लखीसराय, जमुई, बेगूसराय एवं खगड़िया के ट्रक ट्रैक्टर मालिक शामिल है. इन लोगों ने भी यह फैसला लिया है कि अब वे लोग भी अपने वाहनों में अंडरलोड माल ही लेकर चलेंगे. एसोसिएशन के कोर कमेटी के सदस्य प्रमोद यादव ने बताया कि बिहार सरकार की नई परिवहन नीति के लागू हो जाने से ओवरलोड वाहन चलाना अब मुसीबतों को दावत देने के बराबर है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के दूरदर्शी नीति के कारण हम ट्रक वाहन एसोसिएशन के लोग परेशान हैं.

400 गुना लगेगा जुर्माना: आज से नया नियम लागू हो जाने के बाद यदि कोई वाहन चालक ओवरलोड़ गाड़ी लेकर जिलें में प्रवेश करता है तो उस पर परिवहन विभाग के द्वारा ओवरलोड का चार सौ गुना जुर्माना वसूला जाएगा. इसी कारण वाहन चालकों में हडकंप मचा हुआ है. जिससे सभी वाहन चालक अंडरलोड़ वाहन ले जाने के लिए मजबूर है.

"खनन विभाग के अधिकारी ट्रक पर सीएफटी के अनुसार लोड मापते हैं,तो परिवहन विभाग के अधिकारी वजन के अनुसार लोड मापते हैं. ऐसे में दोनों में अंतर आ जाता है. जिसके कारण कभी-कभी फाइन लग जाता है. प्रशासन लोड मापने के लिए एक मापदंड को अपनाएं तो हम लोगों को सुविधा होगी. इस कार्य में जिला प्रशासन से भी सहयोग मांगा है"- प्रमोद यादव, एसोसिएशन के कोर कमेटी के सदस्य

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में आज से ओवरलोड बड़े वाहन (Overload vehicle will not run in Munger) नहीं चलेंगे. यह फैसला मुंगेर ट्रक वाहन एसोसिएशन ने लिया है. एसोसिएशन के फैसले के बाद आज से जिले में बालू, गिट्टी, सीमेंट से लदे ट्रक, ट्रैक्टर, जीप जैसे बड़े वाहन भी अंडरलोड ही चलेंगे. इस बात की जानकारी देते हुए एसोसिएशन के कोर कमेटी के सदस्य प्रमोद यादव ने बताया कि मुंगेर जिले के अलावा 5 अन्य जिले के वाहन चालक भी इस नियम का पालन करेंगे.

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5 अन्य जिलों के वाहन मालिकों को भी फैसला मंजूर: मुंगेर में आज से ओवरलोड़ बड़े वाहनों (overloaded heavy vehicles in munger) की नो एंट्री के बाद 5 अन्य जिलें जिसमें लखीसराय, जमुई, बेगूसराय एवं खगड़िया के ट्रक ट्रैक्टर मालिक शामिल है. इन लोगों ने भी यह फैसला लिया है कि अब वे लोग भी अपने वाहनों में अंडरलोड माल ही लेकर चलेंगे. एसोसिएशन के कोर कमेटी के सदस्य प्रमोद यादव ने बताया कि बिहार सरकार की नई परिवहन नीति के लागू हो जाने से ओवरलोड वाहन चलाना अब मुसीबतों को दावत देने के बराबर है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के दूरदर्शी नीति के कारण हम ट्रक वाहन एसोसिएशन के लोग परेशान हैं.

400 गुना लगेगा जुर्माना: आज से नया नियम लागू हो जाने के बाद यदि कोई वाहन चालक ओवरलोड़ गाड़ी लेकर जिलें में प्रवेश करता है तो उस पर परिवहन विभाग के द्वारा ओवरलोड का चार सौ गुना जुर्माना वसूला जाएगा. इसी कारण वाहन चालकों में हडकंप मचा हुआ है. जिससे सभी वाहन चालक अंडरलोड़ वाहन ले जाने के लिए मजबूर है.

"खनन विभाग के अधिकारी ट्रक पर सीएफटी के अनुसार लोड मापते हैं,तो परिवहन विभाग के अधिकारी वजन के अनुसार लोड मापते हैं. ऐसे में दोनों में अंतर आ जाता है. जिसके कारण कभी-कभी फाइन लग जाता है. प्रशासन लोड मापने के लिए एक मापदंड को अपनाएं तो हम लोगों को सुविधा होगी. इस कार्य में जिला प्रशासन से भी सहयोग मांगा है"- प्रमोद यादव, एसोसिएशन के कोर कमेटी के सदस्य

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