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गोपालगंज: दिल्ली और यूपी के 2 शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा

बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) कानून लागू है. जहां शराब तस्करों पर पुलिस सख्ती से नजर बनाए हुए है. एक बार फिर दिल्ली और यूपी के 2 शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है...

शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा
शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा
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Published : Dec 22, 2021, 6:33 PM IST

Updated : Dec 22, 2021, 7:21 PM IST

गोपलगंज: बिहार के गोपालगंज जिले की एक अदालत ने बुधवार को 18 महीने पुराने शराब तस्करी के एक मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के दो शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा (Liquor Smugglers Life Imprisonment In Gopalganj) सुनाई है. दोषियों को ये सजा गोपालगंज उत्पाद स्पेशल सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लवकुश कुमार (Sessions Judge Lavkush Kumar) की अदालत ने सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः Liquor Loot in Bihar: शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लूट, देखते ही देखते खाली हो गई गाड़ी

उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने इसके अलावा दोनों तस्कर राजेश कुमार और मोहित राजपूत पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के बंजारी चौक के पास पिछले साल 21 अगस्त को वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 685 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई थी. इस दौरान पुलिस ने नई दिल्ली के सेक्टर-6 के शराब तस्कर राजेश कुमार तथा यूपी के जौनपुर जिले के पाली प्रतापपुर गांव के मोहित राजपूत को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें- Video: फ्री का माल है, लूट लो.. आम तो छोड़िए... पुलिस वाले भी पॉकेट में रखने लगे शराब की बोतल

इस मामले की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई गई थी. अदालत में अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनूप कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई.

बता दें कि इससे पहले 18 दिसंबर को गोपालगंज उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने हरियाणा के रहनेमवाले तीन शराब तस्करों को 10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी थी.

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गोपलगंज: बिहार के गोपालगंज जिले की एक अदालत ने बुधवार को 18 महीने पुराने शराब तस्करी के एक मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के दो शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा (Liquor Smugglers Life Imprisonment In Gopalganj) सुनाई है. दोषियों को ये सजा गोपालगंज उत्पाद स्पेशल सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लवकुश कुमार (Sessions Judge Lavkush Kumar) की अदालत ने सुनाई है.

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उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने इसके अलावा दोनों तस्कर राजेश कुमार और मोहित राजपूत पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के बंजारी चौक के पास पिछले साल 21 अगस्त को वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 685 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई थी. इस दौरान पुलिस ने नई दिल्ली के सेक्टर-6 के शराब तस्कर राजेश कुमार तथा यूपी के जौनपुर जिले के पाली प्रतापपुर गांव के मोहित राजपूत को गिरफ्तार किया था.

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इस मामले की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई गई थी. अदालत में अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनूप कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई.

बता दें कि इससे पहले 18 दिसंबर को गोपालगंज उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने हरियाणा के रहनेमवाले तीन शराब तस्करों को 10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी थी.

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Last Updated : Dec 22, 2021, 7:21 PM IST
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