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गोपालगंज: 4 साल के बच्चे की हत्या मामले में सास-बहू को फांसी की सजा

गोपालगंज में चार साल के बच्चे की हत्या मामले में सास-बहू को फांसी की सजा मिली है. बता दें पांच सितंबर 2017 को पुरानी रंजिश में बच्चे की हत्या कर दी गई थी.

gopalganj
सास-बहू को मिली फांसी की सजा
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Published : Aug 17, 2020, 8:01 PM IST

गोपालगंज: जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में पांच सितंबर 2017 को चार वर्षीय मासूम की हत्या मामले में सिविल कोर्ट ने सोमवार को दो महिला को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों महिला आपस में सास-बहू हैं.

हत्या के मामले की सुनवाई
अपर जिला और सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एडीजे-4) लवकुश कुमार की कोर्ट में हत्या के मामले की सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद नामजद महिलाओं को मासूम की हत्या में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनायी. अधिवक्ता जयराम प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धनंजय चौबे ने बहस में हिस्सा लिया.

पुरानी रंजिश में हत्या
बता दें विजयीपुर थाने के छितौना गांव में पांच सितंबर 2017 को विनोद साह के चार वर्षीय बेटे देव कुमार को पुरानी रंजिश में अगवा कर लिया था. उसके बाद धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गयी थी. दूसरे दिन घर के पास बंसवाड़ी में बच्चे का शव बरामद हुआ था.

क्या कहते हैं परिजन
स्थानीय पुलिस ने बच्चे की हत्या के मामले में पिता के बयान पर गांव के ही सरजुग साह की पत्नी दुर्गावती देवी और धर्मेंद्र साह की पत्नी सनकेसा देवी को नामजद आरोपित पाकर गिरफ्तार किया था.

इस मामले में मृतक के पिता विनोद साह ने दोनों महिला को फांसी की सजा मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे चार साल बाद इंसाफ मिला है. न्यायालय पर पूर्ण रूप से विश्वास था. बता दें जिले में फांसी की यह चौथी सजा है. इसके पहले मासूम की हत्या, दहेज, हत्या और पॉस्को एक्ट में तीन अभियुक्तों को फांसी की सजा मिल चुकी है.

गोपालगंज: जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में पांच सितंबर 2017 को चार वर्षीय मासूम की हत्या मामले में सिविल कोर्ट ने सोमवार को दो महिला को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों महिला आपस में सास-बहू हैं.

हत्या के मामले की सुनवाई
अपर जिला और सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एडीजे-4) लवकुश कुमार की कोर्ट में हत्या के मामले की सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद नामजद महिलाओं को मासूम की हत्या में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनायी. अधिवक्ता जयराम प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धनंजय चौबे ने बहस में हिस्सा लिया.

पुरानी रंजिश में हत्या
बता दें विजयीपुर थाने के छितौना गांव में पांच सितंबर 2017 को विनोद साह के चार वर्षीय बेटे देव कुमार को पुरानी रंजिश में अगवा कर लिया था. उसके बाद धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गयी थी. दूसरे दिन घर के पास बंसवाड़ी में बच्चे का शव बरामद हुआ था.

क्या कहते हैं परिजन
स्थानीय पुलिस ने बच्चे की हत्या के मामले में पिता के बयान पर गांव के ही सरजुग साह की पत्नी दुर्गावती देवी और धर्मेंद्र साह की पत्नी सनकेसा देवी को नामजद आरोपित पाकर गिरफ्तार किया था.

इस मामले में मृतक के पिता विनोद साह ने दोनों महिला को फांसी की सजा मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे चार साल बाद इंसाफ मिला है. न्यायालय पर पूर्ण रूप से विश्वास था. बता दें जिले में फांसी की यह चौथी सजा है. इसके पहले मासूम की हत्या, दहेज, हत्या और पॉस्को एक्ट में तीन अभियुक्तों को फांसी की सजा मिल चुकी है.

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