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गोपालगंज में जब्त की गई 2160.650 लीटर देसी विदेशी शराब पर चला बुलडोजर

गोपालगंज जिले में शराब करोबारियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया (Campaign Launched Against Liquor in Gopalganj) जा रहा है. जिला के कई थाना क्षेत्रों में चलाये गए अभियान में पुलिस ने जब्त की गई 2160.650 लीटर देसी विदेशी शराब को नष्ट किया है.

गोपालगंज में जब्त की गई 2160.650 लीटर देसी विदेशी शराब पर चला बुलडोजर
गोपालगंज में जब्त की गई 2160.650 लीटर देसी विदेशी शराब पर चला बुलडोजर
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Published : Dec 25, 2022, 6:52 PM IST

Updated : Dec 25, 2022, 7:03 PM IST

प्रशासन द्वारा जेसीबी चढ़ा कर देसी विदेशी शराब नष्ट किया गया

गोपालगंज: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बावजूद, सूबे में शराब तस्कर (Liquor Smugglers in Bihar) और माफिया शराब कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं. और पीने वाले, शराब पी रहे हैं. पुलिस शराब तस्करी को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रही है. इसी कड़ी में गोपालगंज जिले में शराब करोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. हथुआ अनुमंडल के सभी थाना द्वारा जब्त की गई देसी और विदेशी शराब को प्रशासन द्वारा जेसीबी चढ़ा कर नष्ट किया गया (Bulldozer run on seized liquor in Gopalganj) है. विनिष्टिकरण की कार्यवाई वीडियोग्राफी कर की गई साथ ही मौके पर सभी हथुआ अनुमंडल के थानाध्यक्ष के अलावे उत्पाद पदाधिकारी और हथुआ अनुमंडलाधिकारी मौजूद थे.

पढ़ें- शराबबंदी वाले बिहार में 20 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका

जेसीबी चलाकर पूरी की गई विनिष्टिकरण की कारवाई: दरअसल हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थाना मीरगंज, भोरे, कटेया, विजयीपुर फुलवारिया, हथुआ और उचकागांव थाना क्षेत्र से करीब 60 कांडों में जब्त कि गई 2160.650 लीटर देशी विदेशी शराब पर जेसीबी चलाकर विनिष्टिकरण की कारवाई पूरी की गई. विनष्टीकरण की कारवाई वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई. सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि शराब के खिलाफ हमारा अभियान लागातार जारी रहेगा. बरामद शराब को विधिवत विनष्ट किया जाता है. शनिवार को कुल रविवार को 60 कांडों में जब्त की गई 2160.650 शराब को विनिष्ट किया गया साथ ही शराब के टुकड़ों को गड्ढा खोद कर दफन किया गया है.



बिहार में 2016 से शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Bihar Liquor Ban) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

प्रशासन द्वारा जेसीबी चढ़ा कर देसी विदेशी शराब नष्ट किया गया

गोपालगंज: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बावजूद, सूबे में शराब तस्कर (Liquor Smugglers in Bihar) और माफिया शराब कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं. और पीने वाले, शराब पी रहे हैं. पुलिस शराब तस्करी को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रही है. इसी कड़ी में गोपालगंज जिले में शराब करोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. हथुआ अनुमंडल के सभी थाना द्वारा जब्त की गई देसी और विदेशी शराब को प्रशासन द्वारा जेसीबी चढ़ा कर नष्ट किया गया (Bulldozer run on seized liquor in Gopalganj) है. विनिष्टिकरण की कार्यवाई वीडियोग्राफी कर की गई साथ ही मौके पर सभी हथुआ अनुमंडल के थानाध्यक्ष के अलावे उत्पाद पदाधिकारी और हथुआ अनुमंडलाधिकारी मौजूद थे.

पढ़ें- शराबबंदी वाले बिहार में 20 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका

जेसीबी चलाकर पूरी की गई विनिष्टिकरण की कारवाई: दरअसल हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थाना मीरगंज, भोरे, कटेया, विजयीपुर फुलवारिया, हथुआ और उचकागांव थाना क्षेत्र से करीब 60 कांडों में जब्त कि गई 2160.650 लीटर देशी विदेशी शराब पर जेसीबी चलाकर विनिष्टिकरण की कारवाई पूरी की गई. विनष्टीकरण की कारवाई वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई. सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि शराब के खिलाफ हमारा अभियान लागातार जारी रहेगा. बरामद शराब को विधिवत विनष्ट किया जाता है. शनिवार को कुल रविवार को 60 कांडों में जब्त की गई 2160.650 शराब को विनिष्ट किया गया साथ ही शराब के टुकड़ों को गड्ढा खोद कर दफन किया गया है.



बिहार में 2016 से शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Bihar Liquor Ban) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

Last Updated : Dec 25, 2022, 7:03 PM IST
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