गया: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने पर उनके बेटे तेजस्वी यादव (tejashwi yadav Statement on Lalu Yadav Bail) ने खुशी का इजहार करते हुए सभी को धन्यवाद दिया है. तेजस्वी ने कहा कि लालू जी को चाहने वाले लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं. न्यायिक प्रक्रिया में हर किसी को बेल मांगने का अधिकार है. कोर्ट को लगा कि हमारा पक्ष मजबूत है तो हमको बेल मिला है.
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पिता को बेल मिलने पर तेजस्वी ने कही ये बात: तेजस्वी यादव ने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया थी, जिसके तहत बेल हुआ है. तेजस्वी ने कहा कि सब जानते हैं कि लालू जी को झूठे तरीके से फंसाया गया था. अब उनके बेल मिलने से सब खुश हैं. वहीं इसका प्रभाव सूबे की राजनीति में देखे जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा हम सभी को पता है, लेकिन फिलहाल लालू जी के इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है. फिलहाल लोगों की दुआएं और प्रार्थना काम आई है. इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं. वहीं अमित शाह के भोजपुर में आयोजित कार्यक्रम पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वह देश के गृहमंत्री हैं, कहीं भी आ-जा सकते हैं.
श्रद्धांजलि सभा में तेजस्वी हुए शामिल: तेजस्वी यादव शुक्रवार को गया के अतरी के नीमचक बथानी में एक श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे थे. अतरी में राजद की विधायक रही कुंती देवी की शुक्रवार को पहली पुण्यतिथि थी. वर्तमान में स्वर्गीय कुंती देवी के पुत्र रंजीत यादव अतरी विधानसभा के विधायक हैं. यहां तेजस्वी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया. कार्यकताओं में काफी काफी उत्साह भी दिखा. श्रद्धांजलि सभा के बाद तेजस्वी यादव मीडिया से भी रूबरू हुए थे.
लालू प्रसाद यादव को जमानत: बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी (Lalu Prasad Yadav Got Bail In Fodder Scam) के मामले में लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. हाईकोर्ट में दायर लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई थी. इससे पहले लालू प्रसाद के केस को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब सीबीआई की ओर से पेश किया गया था. हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी. रांची हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को खारिज करते हुए सुनवाई के बाद निजी मुचलके पर जमानत दी. लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था.
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