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तामिलपुर पंचायत के मुखिया की जाएगी कुर्सी?, पंचायती राज विभाग ने 26 मई तक मांगा स्पष्टीकरण

पश्चिम चम्पारण में तालिमपुर पंचायत के मुखिया विशु साह को पद मुक्त किया जा सकता है. विभाग ने 26 मई तक मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा है.

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Published : May 25, 2021, 7:45 PM IST

मोतिहारी
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मोतिहारी: मधुबन प्रखंड स्थित तालिमपुर पंचायत के मुखिया विशु साह के विरुद्ध नियमों की अवहेलना कर उप मुखिया के पद को रिक्त मानते हुए अवैध तरीके से निर्वाचन कराने और निहित शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप सिद्ध हुआ है. जिसे लेकर अधिनियम 2006 की धारा-18 (5) के अधीन कार्रवाई शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आरोपित मुखिया के ऊपर कार्रवाई किए जाने को उनसे स्पष्टीकरण मांगा है.

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26 मई तक स्पष्टीकरण देने का दिया है निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (5) के प्रावधानों के अधीन अपने पदीय शक्तियों के दुरुपयोग, कर्त्तव्यों के पालन में कदाचार, कर्त्तव्यों के पालन में उपेक्षा बरतने और उनके पालन में अक्षम रहने के कारण ग्राम पंचायत तालिमपुर के मुखिया को पद से हटाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त कारण प्रतीत हुआ है. इसलिए प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में आरोपित मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा गया है. स्पष्टीकरण 26 मई, 2021 तक पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को संबोधित कर प्रस्तुत करने का निर्देश आरोपित मुखिया को दिया गया है.

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स्पष्टीकरण नहीं देने पर होगी कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्टीकरण की एक प्रति डीएम को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके अलावा दिनांक 26 मई, 2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आरोपित मुखिया अपना पक्ष रख सकते हैं. आरोपित मुखिया अगर समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं भेजते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पदमुक्त करने के विषय पर सरकार द्वारा एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है. अपर मुख्य सचिव ने डीएम को कारण पृच्छा की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न कर भेजते हुए कहा है कि आरोपित मुखिया के स्पष्टीकरण पर अपनी स्पष्ट अनुशंसा एवं मंतव्य के साथ उसे विभाग को भेज दें.

मोतिहारी: मधुबन प्रखंड स्थित तालिमपुर पंचायत के मुखिया विशु साह के विरुद्ध नियमों की अवहेलना कर उप मुखिया के पद को रिक्त मानते हुए अवैध तरीके से निर्वाचन कराने और निहित शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप सिद्ध हुआ है. जिसे लेकर अधिनियम 2006 की धारा-18 (5) के अधीन कार्रवाई शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आरोपित मुखिया के ऊपर कार्रवाई किए जाने को उनसे स्पष्टीकरण मांगा है.

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26 मई तक स्पष्टीकरण देने का दिया है निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (5) के प्रावधानों के अधीन अपने पदीय शक्तियों के दुरुपयोग, कर्त्तव्यों के पालन में कदाचार, कर्त्तव्यों के पालन में उपेक्षा बरतने और उनके पालन में अक्षम रहने के कारण ग्राम पंचायत तालिमपुर के मुखिया को पद से हटाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त कारण प्रतीत हुआ है. इसलिए प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में आरोपित मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा गया है. स्पष्टीकरण 26 मई, 2021 तक पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को संबोधित कर प्रस्तुत करने का निर्देश आरोपित मुखिया को दिया गया है.

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स्पष्टीकरण नहीं देने पर होगी कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्टीकरण की एक प्रति डीएम को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके अलावा दिनांक 26 मई, 2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आरोपित मुखिया अपना पक्ष रख सकते हैं. आरोपित मुखिया अगर समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं भेजते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पदमुक्त करने के विषय पर सरकार द्वारा एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है. अपर मुख्य सचिव ने डीएम को कारण पृच्छा की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न कर भेजते हुए कहा है कि आरोपित मुखिया के स्पष्टीकरण पर अपनी स्पष्ट अनुशंसा एवं मंतव्य के साथ उसे विभाग को भेज दें.

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