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औरंगाबाद: नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के कारण क्लर्क को किया गया निलंबित

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने और उससे बचाव के मद्देनजर नवीनगर प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष में क्लर्क राहुल कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई थी. लेकिन वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लापरवाही बरत रहे थे. इसी कारण से जिलाधिकारी ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 56 के अनुसार कार्रवाई कर उनको निलंबित कर दिया.

औरंगाबाद
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Published : Mar 31, 2020, 9:03 PM IST

औरंगाबाद: जिले के नवीनगर प्रखंड नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित क्लर्क राहुल कुमार को निलंबित कर दिया गया है. उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो आपदा प्रबंधन कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरत रहे थे. साथ ही अपने उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर रहे थे. क्लर्क से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.

बता दें कि नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित क्लर्क राहुल कुमार को आदेश दिया गया है कि वे अपना स्पष्टीकरण दें. नहीं तो उनके खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 और आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी जाए. बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने और उससे बचाव के मद्देनजर नवीनगर प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष में क्लर्क राहुल कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई थी. लेकिन वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लापरवाही बरत रहे थे.

ये भी पढ़ें- बिहार: 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, कुल संख्या हुई 21

जिलाधिकारी ने दिया आदेश

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 56 के अनुसार यह कार्रवाई की गई है. इस संबंध में डीएम ने नवीनगर बीडीओ को आदेश दिया है कि वे क्लर्क राहुल कुमार के खिलाफ प्रपत्र 'क' गठित कर अविलंब अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें.

औरंगाबाद: जिले के नवीनगर प्रखंड नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित क्लर्क राहुल कुमार को निलंबित कर दिया गया है. उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो आपदा प्रबंधन कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरत रहे थे. साथ ही अपने उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर रहे थे. क्लर्क से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.

बता दें कि नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित क्लर्क राहुल कुमार को आदेश दिया गया है कि वे अपना स्पष्टीकरण दें. नहीं तो उनके खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 और आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी जाए. बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने और उससे बचाव के मद्देनजर नवीनगर प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष में क्लर्क राहुल कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई थी. लेकिन वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लापरवाही बरत रहे थे.

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जिलाधिकारी ने दिया आदेश

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 56 के अनुसार यह कार्रवाई की गई है. इस संबंध में डीएम ने नवीनगर बीडीओ को आदेश दिया है कि वे क्लर्क राहुल कुमार के खिलाफ प्रपत्र 'क' गठित कर अविलंब अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें.

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