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औरंगाबाद में कृषि यंत्र विक्रेताओं की बैठक, दिए गए कई आवश्यक निर्देश

औरंगाबाद में कृषि यंत्र विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कृषि अधिकारी ने की. बैठक में कृषि अधिकारी ने किसानों और अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए.

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Published : Feb 10, 2021, 1:06 PM IST

कृषि यंत्र विक्रेता
कृषि यंत्र विक्रेता

औरंगाबाद: जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त कृषि भवन स्थित कार्यालय कक्ष में कृषि यंत्र विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान कृषि यंत्र विक्रेताओं के निर्देशित दिया गया कि परमिट निर्गत हो चुके कृषकों से सम्पर्क करें. इसके बाद अविलंब कृषि यंत्र क्रय कराते हुये अनुदान भुगतान से सम्बंधित अभिलेख जिला कृषि कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

कृषि यंत्र विक्रेताओं की बैठक
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जिन कृषकों का कृषि यंत्र का परिमिट एक्सपायर हो चुका है और किसान यंत्र लेने के लिए इच्छुक हैं. उन कृषकों का परमिट रिवैलिडेट कराने के लिए कागजात जिला कृषि कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. अनुदानित दर पर क्रय किये जाने वाले यंत्र जिनका अनुदान राशि छोड़कर कृषकों की ओर से यंत्र क्रय किया जा रहा है. इसके अनुदान का लाभ पाने के लिए कृषकों का बैंक खाता अनवार्य रूप से होना चाहिए.

ये भी पढ़ें- बेगूसराय: हस्तशिल्प बाजार मेले का आयोजन, बीएमपी के कमांडेंट ने किया उद्घाटन

कृषि यंत्र से जुड़ी दी गई जानकारी
जिला कृषि अकृषधिकारी ने बताया कि कृषकों की ओर से यंत्र क्रय करने के बाद सप्लाई इंट्री के लिए लंबित यंत्र से सम्बंधित कृषकों से संपर्क कर तत्काल सप्लाई इंट्री कराना सनिश्चित करें. साथ ही सहायक निदेशक को निर्देश दिया गया कि परमिट निर्गत होने के बाद यदि किसी कृषक ने यंत्र नहीं क्रय किया, तो उनका परमिट डीएक्टीव कर दोबारा अगले किसान का परमिट निर्गत कर दिया जाएगा.

औरंगाबाद: जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त कृषि भवन स्थित कार्यालय कक्ष में कृषि यंत्र विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान कृषि यंत्र विक्रेताओं के निर्देशित दिया गया कि परमिट निर्गत हो चुके कृषकों से सम्पर्क करें. इसके बाद अविलंब कृषि यंत्र क्रय कराते हुये अनुदान भुगतान से सम्बंधित अभिलेख जिला कृषि कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

कृषि यंत्र विक्रेताओं की बैठक
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जिन कृषकों का कृषि यंत्र का परिमिट एक्सपायर हो चुका है और किसान यंत्र लेने के लिए इच्छुक हैं. उन कृषकों का परमिट रिवैलिडेट कराने के लिए कागजात जिला कृषि कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. अनुदानित दर पर क्रय किये जाने वाले यंत्र जिनका अनुदान राशि छोड़कर कृषकों की ओर से यंत्र क्रय किया जा रहा है. इसके अनुदान का लाभ पाने के लिए कृषकों का बैंक खाता अनवार्य रूप से होना चाहिए.

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कृषि यंत्र से जुड़ी दी गई जानकारी
जिला कृषि अकृषधिकारी ने बताया कि कृषकों की ओर से यंत्र क्रय करने के बाद सप्लाई इंट्री के लिए लंबित यंत्र से सम्बंधित कृषकों से संपर्क कर तत्काल सप्लाई इंट्री कराना सनिश्चित करें. साथ ही सहायक निदेशक को निर्देश दिया गया कि परमिट निर्गत होने के बाद यदि किसी कृषक ने यंत्र नहीं क्रय किया, तो उनका परमिट डीएक्टीव कर दोबारा अगले किसान का परमिट निर्गत कर दिया जाएगा.

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