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भागलपुर: छोटू पांडे नवजात को लेकर हुआ है फरार, FIR दर्ज

भागलपुर में सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे नवजात बच्चा को लेकर फरार चल रहा है. इस मामले में 15 अगस्त को एफआइआर दर्ज की गई है. वहीं किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन किया जा रहा है.

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जिला समंवयक अमल कुमार
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Published : Aug 17, 2020, 9:58 PM IST

भागलपुर: कहलगांव थाना के अंतर्गत नंदलालपुर हटिया के पास बीते 11 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे को झाड़ी में एक नवजात शिशु मिला था. जिसे इलाज के लिए भागलपुर में बाल रोग नर्सिग में भर्ती कराया था. सूचना पर चाइल्डलाइन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे और बच्चे को अपने संरक्षण में लेने की कार्रवाई कर रहे थे. इसी दौरान छोटू पांडे बच्चे को लेकर अस्पताल से भाग गया. जिसके बाद चाइल्डलाइन के द्वारा 15 अगस्त को कहलगांव थाने में छोटू पांडे के ऊपर मामला दर्ज कराया गया है.

किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन

चाइल्डलाइन के जिला समंवयक अमल कुमार ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 32 के अंतर्गत ऐसे नवजात मिलने की सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति ,चाइल्डलाइन या संबंधित थाना को देना जरूरी है. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का भी उल्लंघन तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे और उनके सहयोगियों ने किया है. कई बार बच्चे की पहचान को उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर भी उजागर किया है जो अभी गलत है. अनुचित तरीके से दत्तक ग्रहण में नवजात को देने की प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम की धारा 80 का भी उल्लंघन है.

पुलिस से बच्चे को बरामद करने का आग्रह

अमल कुमार ने कहा कि नवजात शिशु मिलने के बाद उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया था. जिसके बाद उन्हें संरक्षण में लेने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, तभी वह बच्चे को लेकर अस्पताल से भाग गया था. जिसके बाद से लगातार संपर्क कर बच्चे को देने के लिए कहा जा रहा था, वह देने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने कहा कि बच्चे को अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका है. पुलिस से हमने बच्चे की जान बचाने के लिए रिकवरी करने का आग्रह किया है.

पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई

इस पूरे मामले में एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि कहलगांव थाने में मामला को दर्ज किया गया है. बच्चे की बरामदगी के लिए कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में नियम सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी.

भागलपुर: कहलगांव थाना के अंतर्गत नंदलालपुर हटिया के पास बीते 11 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे को झाड़ी में एक नवजात शिशु मिला था. जिसे इलाज के लिए भागलपुर में बाल रोग नर्सिग में भर्ती कराया था. सूचना पर चाइल्डलाइन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे और बच्चे को अपने संरक्षण में लेने की कार्रवाई कर रहे थे. इसी दौरान छोटू पांडे बच्चे को लेकर अस्पताल से भाग गया. जिसके बाद चाइल्डलाइन के द्वारा 15 अगस्त को कहलगांव थाने में छोटू पांडे के ऊपर मामला दर्ज कराया गया है.

किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन

चाइल्डलाइन के जिला समंवयक अमल कुमार ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 32 के अंतर्गत ऐसे नवजात मिलने की सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति ,चाइल्डलाइन या संबंधित थाना को देना जरूरी है. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का भी उल्लंघन तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे और उनके सहयोगियों ने किया है. कई बार बच्चे की पहचान को उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर भी उजागर किया है जो अभी गलत है. अनुचित तरीके से दत्तक ग्रहण में नवजात को देने की प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम की धारा 80 का भी उल्लंघन है.

पुलिस से बच्चे को बरामद करने का आग्रह

अमल कुमार ने कहा कि नवजात शिशु मिलने के बाद उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया था. जिसके बाद उन्हें संरक्षण में लेने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, तभी वह बच्चे को लेकर अस्पताल से भाग गया था. जिसके बाद से लगातार संपर्क कर बच्चे को देने के लिए कहा जा रहा था, वह देने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने कहा कि बच्चे को अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका है. पुलिस से हमने बच्चे की जान बचाने के लिए रिकवरी करने का आग्रह किया है.

पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई

इस पूरे मामले में एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि कहलगांव थाने में मामला को दर्ज किया गया है. बच्चे की बरामदगी के लिए कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में नियम सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी.

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