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अब इलेक्शन ड्यूटी में लगे ड्राइवर भी दे सकेंगे वोट, जिला प्रशासन ने की व्यवस्था

जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रकाश ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर इस बार पोस्टल बैलेट के जरिये उनके मतदान की व्यवस्था की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए.

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Published : Apr 12, 2019, 7:34 PM IST

जानकारी देते जिला परिवहन अधिकारी

बेगूसराय: वोटिंग के दौरान चुनाव कार्यों में लगे वाहन चालकों और उपचालकों के लिये खुशखबरी है. ऐसे वाहन चालक जो इलेक्शन के दौरान ड्यूटी में लगे होने के कारण मतदान नहीं कर पाते थे, वे अब पोस्टल बैलेट के जरिये अपना मतदान कर सकेंगे. चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लेते हुये ये आदेश दिया है. साथ ही चालकों के रहने और खाने सहित तमाम जरूरी चीजों को मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है.

दरअसल, चुनावों के दौरान हमेशा यह बाते सामने आती थी कि चुनाव कार्य में लगे गाड़ियों के चालक और उपचालक अपना मतदान नहीं कर पाते थे. इस बात का संज्ञान लेते हुये इलेक्शन कमीशन ने चालकों को ये सुविधा दी है.

जानकारी देते जिला परिवहन अधिकारी

बेगूसराय में 29 अप्रैल को है मतदान

बता दें कि बेगूसराय सीट के लिये 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन तीन हजार गाड़ियों का इस्तेमाल करेगा. एक अनुमान के मुताबिक इसमें 5 हजार से ज्यादा चालक और उपचालक शामिल होंगे. चुनाव आयोग के आदेश पर जिला प्रशासन इन चालकों के लिये मुकम्मल व्यवस्था करेगा.

ड्यूटी वाले बूथ पर ही दे सकेंगे वोट

हालांकि, इसके लिए वाहन चालक एवं उप चालक को कानूनी नियम और आदेश प्रारूप 12 (क) निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देना होगा. वाहन चालक एवं उप चालक संबंधित पदाधिकारी को आवेदन देंगे. इसमें ऐसे चालक निवेदन करेंगे कि उन्हें ऐसी मतदान केंद्र पर वोटिंग करने दी जाये जिसपर उसदिन वे कार्यरत रहेंगे.

चुनाव आयोग के निर्देश पर दी जा रही सुविधा

इस बाबत जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रकाश ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर इस बार पोस्टल बैलेट के जरिये उनके मतदान की व्यवस्था की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए. वहीं दूसरी ओर चुनाव कार्य में लगाए गए संबंधित लोगों को जरूरत की चीज मुहैया कराई जाएगी.

बेगूसराय: वोटिंग के दौरान चुनाव कार्यों में लगे वाहन चालकों और उपचालकों के लिये खुशखबरी है. ऐसे वाहन चालक जो इलेक्शन के दौरान ड्यूटी में लगे होने के कारण मतदान नहीं कर पाते थे, वे अब पोस्टल बैलेट के जरिये अपना मतदान कर सकेंगे. चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लेते हुये ये आदेश दिया है. साथ ही चालकों के रहने और खाने सहित तमाम जरूरी चीजों को मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है.

दरअसल, चुनावों के दौरान हमेशा यह बाते सामने आती थी कि चुनाव कार्य में लगे गाड़ियों के चालक और उपचालक अपना मतदान नहीं कर पाते थे. इस बात का संज्ञान लेते हुये इलेक्शन कमीशन ने चालकों को ये सुविधा दी है.

जानकारी देते जिला परिवहन अधिकारी

बेगूसराय में 29 अप्रैल को है मतदान

बता दें कि बेगूसराय सीट के लिये 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन तीन हजार गाड़ियों का इस्तेमाल करेगा. एक अनुमान के मुताबिक इसमें 5 हजार से ज्यादा चालक और उपचालक शामिल होंगे. चुनाव आयोग के आदेश पर जिला प्रशासन इन चालकों के लिये मुकम्मल व्यवस्था करेगा.

ड्यूटी वाले बूथ पर ही दे सकेंगे वोट

हालांकि, इसके लिए वाहन चालक एवं उप चालक को कानूनी नियम और आदेश प्रारूप 12 (क) निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देना होगा. वाहन चालक एवं उप चालक संबंधित पदाधिकारी को आवेदन देंगे. इसमें ऐसे चालक निवेदन करेंगे कि उन्हें ऐसी मतदान केंद्र पर वोटिंग करने दी जाये जिसपर उसदिन वे कार्यरत रहेंगे.

चुनाव आयोग के निर्देश पर दी जा रही सुविधा

इस बाबत जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रकाश ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर इस बार पोस्टल बैलेट के जरिये उनके मतदान की व्यवस्था की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए. वहीं दूसरी ओर चुनाव कार्य में लगाए गए संबंधित लोगों को जरूरत की चीज मुहैया कराई जाएगी.

Intro:डे प्लान
एंकर-चुनाव के दौरान हमेशा यह बातें सामने आती थी की चुनाव कार्य में लगे गाड़ियों के चालक और उपचालक अपना मतदान नही कर पाते थे अब उनके लिए खुशी की बात ये है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर पोस्टल बैलेट के जरिये वो भी अपना मतदान कर सकेंगे,साथ ही ड्यूटी में लगाए गए चालक और उपचालक के रहने खाने सहित तमाम जरूरत की चीजें उन्हें मुहैया कराई जाएंगी।
एक रिपोर्ट


Body:vo- 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन तीन हजार गाड़ियों का इस्तेमाल करेगा और अनुमान के अनुसार इसमें पांच हजार से ज्यादा चालक और उपचालक शामिल होंगे। इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर ना सिर्फ जिला प्रशासन चालकों और चालकों के रहने खाने की मुकम्मल व्यवस्था कर रहा है बल्कि उनके वोट देने की भी व्यवस्था की गई है हर चुनाव में देखा जाता था कि दूसरे जिले या अलग स्थान से आये चुनाव कार्य में लगे चालक और उप चालक वोट नहीं डाल पाते थे, इसको देखते हुए अन्य जिलों या अन्य स्थानों से आए चालक और उपचालक के लिए पोस्टल बैलट के जरिए मतदान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए वाहन चालक एवं उप चालक को कानूनी नियम और आदेश प्रारूप 12 क निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देना होगा वाहन चालक एवं उप चालक संबंधित पदाधिकारी को आवेदन देंगे कि मुझे प्रारूप 12 ख में एक निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण उस मतदान केंद्र से जहां मतदान के लिए के दिन मैं कार्यरत रहूंगा मत देने के लिए दिया जाए।
इस बाबत जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रकाश ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर इस बार पोस्टल बैलेट के जरिये उनके मतदान की ब्यवस्था की गई है क्योंकि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि एक भी वोटर छूटने नही चाहिए,वही दूसरी ओर चुनाव कार्य मे लगाए गए सम्बंधित लोगों को हर जरूरत की चीज मुहैया कराई जाएगी।
बाइट-श्री प्रकाश,जिला परिवहन अधिकारी,बेगूसराय


Conclusion:fvo-चुनाव कार्य मे लगे लोग अपना बोट नही डाल पाए इस चीज को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लेते हुए पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान की ब्यवस्था कर यह संदेश दिया है कि चुनाव में देश के हरेक नागरिक का मतदान महत्वपूर्ण है और कोई वोटर इस अधिकार से वंचित न रह पाए।
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