पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में बरबिघा के जदयू विधायक सुदर्शन कुमार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी विधानसभा की सदस्यता को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया है. विधायक के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी ने याचिका दाखिल किया था. पटना हाईकोर्ट ने बरबिघा जदयू विधायक सुदर्शन कुमार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज करते हुए उनके सदस्यता को बरकरार रखा है.
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: जस्टिस नवनीत कुमार पाण्डेय ने कांग्रेस प्रत्याशी गजानंद शाही की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया. वर्ष 2020 में बरबिघा विधानसभा से जदयू के उम्मीदवार सुदर्शन कुमार निर्वाचित हुए थे. विपक्षी प्रत्याशी गजानंद शाही ने नामांकन पत्र व मतगणना में धांधली को लेकर सवाल खड़ा किया था एवं पटना उच्च न्यायालय में सदस्यता खत्म करने को लेकर याचिका दाखिल किया था.
113 मतों से हराया: बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के कुल 27 पंचायतों के 24 पंचायतों में जदयू प्रत्याशी सुदर्शन कुमार ने मात्र 113 मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी गजानंद शाही को हराया. इस जीत की खुशी में सुदर्शन कुमार के समर्थक झूम उठे और खुशी में जमकर मिठाईयां बांटी और पटाखे भी फोड़े. वहीं चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. विधायक सुदर्शन कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता अंशुल कुमार व माधव राज व कांग्रेस उम्मीदवार गजानंद शाही की ओर से मंगलम कुमार ने पटना हाईकोर्ट में पक्ष रखा.
कोर्ट ने सदस्यता को बहाल रखा: जदयू विधायक सुदर्शन कुमार के पक्ष से बहस कर रहे वरीय अधिवक्ता अंशुल कुमार व माधवराज के दलीलों के सामने विपक्षी टीक नहीं पाएं. जस्टिस नवनीत कुमार पांडे ने याचिका को खारिज करते हुए जदयू विधायक सुदर्शन कुमार के सदस्यता को बहाल रखा है वहीं कांग्रेस उम्मीदवार की ओर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है.
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