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आर्म्स एक्ट के दोषी को अर्थदंड और तीन साल का कारावास - आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल का कारावास

आर्म्स एक्ट के दोषी को मंझौल अनुमंडल न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 3 साल कारावास और दो हजार का अर्थदंड लगाया है.

कारावास
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Published : Mar 11, 2021, 2:46 AM IST

बेगूसराय: मंझौल अनुमंडल न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार भारती की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना निवासी तारकेश्वर महतो को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए में दोषी पाया. आर्म्स एक्ट में दोषी पाये जाने पर आरोपी को 3 साल कारावास और दो हजार का अर्थदंड लगाया.

3 साल कारावास की सजा
इस मामले में अर्थदंड एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 26 में दोषी पाए जाने पर 3 साल कारावास की सजा सुनाई गयी. अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी नितेश कुमार ने 5 गवाहों की गवाही करायी.जिसके आधार पर तारकेश्वर महतो को सजा सुनायी गयी.

ये भी पढ़ें- दुष्कर्म मामले में मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास

बता दें कि समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना निवासी तारकेश्वर महतो 2003 में अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा गया था. घटना की प्राथमिकी सूचक श्री राम ठाकुर ने खोदावनपुर थाना कांड संख्या 10/2003 के तहत दर्ज कराई थी.

बेगूसराय: मंझौल अनुमंडल न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार भारती की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना निवासी तारकेश्वर महतो को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए में दोषी पाया. आर्म्स एक्ट में दोषी पाये जाने पर आरोपी को 3 साल कारावास और दो हजार का अर्थदंड लगाया.

3 साल कारावास की सजा
इस मामले में अर्थदंड एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 26 में दोषी पाए जाने पर 3 साल कारावास की सजा सुनाई गयी. अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी नितेश कुमार ने 5 गवाहों की गवाही करायी.जिसके आधार पर तारकेश्वर महतो को सजा सुनायी गयी.

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बता दें कि समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना निवासी तारकेश्वर महतो 2003 में अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा गया था. घटना की प्राथमिकी सूचक श्री राम ठाकुर ने खोदावनपुर थाना कांड संख्या 10/2003 के तहत दर्ज कराई थी.

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