पटना: मोटर वाहन कानून संशोधन मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने संदीप राय की याचिका पर सुनवाई की. इस मामले पर अब अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद की जाएगी.
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बिहार मोटर वेहिकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से जुड़े कानून में राज्य सरकार द्वारा किये गए संशोधन को मोटर वेहिकल एक्ट 1988 के प्रावधानों, संविधान के प्रावधानों, केंद्रीय कानून के प्रावधानों समेत एडवोकेट एक्ट के प्रावधानों को अल्ट्रा वायरस घोषित करने हेतु ये याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में बिहार गजट में अधिसूचना के रूप में 11 अगस्त 2021 को प्रकाशित किये गए संशोधन रूल 2021 के तौर पर किये गए संशोधन को लागू नहीं करने को लेकर कोर्ट से आदेश देने की मांग की गई है.
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याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता विंध्याचल सिंह ने बताया कि क्लेम केस में दावेदार को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद का एडवोकेट नियुक्त करने और अपनी पसंद का क्लेम ट्रिब्यूनल चुनने का अधिकार एमवी एक्ट 1988 की धारा 166 के अनुसार है. भले ही दुर्घटना कही भी घटित हुई हो.
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