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शेल्टर होम मामला: फैसले पर बोले मंत्री- सामाजिक दंड के बाद दोषियों को मिला अब कानूनी दंड

मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि सरकार ने सभी रिमांड होम की जांच करवायी थी. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जिसने न्यायिक स्तर पर सीबीआई जांच की निगरानी के लिए भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की.

Muzaffarpur Shelter Home case
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Published : Jan 20, 2020, 5:40 PM IST

Updated : Jan 20, 2020, 5:55 PM IST

पटना: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट के फैसले से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है. मुजफ्फरपुर रिमांड होम मामले में पूरे देश में बिहार सरकार की काफी आलोचना हुई, विपक्ष ने भी लगातार सवाल खड़े किए. अब कोर्ट के फैसले पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि दोषियों को अब कानूनी दंड मिला है, सामाजिक दंड तो उन्हें पहले ही मिल चुका है. वहीं, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पर आरोप वो लोग लगा रहे थे जो खुद ही दुष्कर्म के दोषियों को संरक्षण देते हैं.

'सरकार ने ही की सीबीआई जांच की अनुशंसा'
मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि सरकार ने सभी रिमांड होम की जांच करवायी थी. जैसे ही मामले का पता चला सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने न्यायिक स्तर पर सीबीआई जांच की निगरानी के लिए भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'दोषियों की सजा पर 28 जनवरी को फैसला'
कोर्ट ने इस मामले में 20 में से 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों की सजा पर 28 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट के फैसले से फिलहाल तो सरकार को बड़ी राहत मिली है.

पटना: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट के फैसले से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है. मुजफ्फरपुर रिमांड होम मामले में पूरे देश में बिहार सरकार की काफी आलोचना हुई, विपक्ष ने भी लगातार सवाल खड़े किए. अब कोर्ट के फैसले पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि दोषियों को अब कानूनी दंड मिला है, सामाजिक दंड तो उन्हें पहले ही मिल चुका है. वहीं, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पर आरोप वो लोग लगा रहे थे जो खुद ही दुष्कर्म के दोषियों को संरक्षण देते हैं.

'सरकार ने ही की सीबीआई जांच की अनुशंसा'
मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि सरकार ने सभी रिमांड होम की जांच करवायी थी. जैसे ही मामले का पता चला सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने न्यायिक स्तर पर सीबीआई जांच की निगरानी के लिए भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'दोषियों की सजा पर 28 जनवरी को फैसला'
कोर्ट ने इस मामले में 20 में से 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों की सजा पर 28 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट के फैसले से फिलहाल तो सरकार को बड़ी राहत मिली है.

Intro:पटना-- मुजफ्फरपुर रिमांड होम मामले में साकेत कोर्ट के फैसले से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। मुजफ्फरपुर रिमांड होम मामले में बिहार सरकार की पूरे देश में भद्द पिटी थी, विपक्ष ने भी लगातार हमला किया था और अब कर रहे हैं लेकिन अब कोर्ट के फैसले पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा दोषियों को कानूनी दंड मिला है समाजिक दंड तो उन्हें पहले ही मिल चुका है। और आरोप कौन लगा रहे थे जो रेप के दोषी हैं उन्हें संरक्षण देने वाले।


Body:मुजफ्फरपुर रिमांड होम मामले में कोर्ट के फैसले पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा यह दोषियों को न्यायिक दंड मिला है समाजिक दंड पहले मिल चुका था । नीरज ने कहा कि सरकार ने सभी रिमांड होम का अध्ययन करवाया था और जांच भी करवाई थी और जैसे ही पता चला पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा सरकार ने कर दी। और देश की पहली सरकार है बिहार की जिसने सीबीआई जांच की भी निगरानी न्यायिक स्तर पर करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।
नीरज ने विपक्ष के आरोप पर कहा कि आरोप कौन लगा रहे हैं जो राजबल्लभ को सह वाला बनाए हुए हैं।


Conclusion:कोर्ट के फैसले से फिलहाल तो सरकार को बड़ी राहत मिली है । क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि ब्रजेश ठाकुर और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है ऐसे में इस फैसले पर विपक्ष का क्या रवैया होता है देखने वाली बात है। लेकिन इस साल चुनाव होना है ऐसे में यह फैसला फिलहाल तो नीतीश कुमार को राहत जरूर देगा।
अविनाश, पटना
Last Updated : Jan 20, 2020, 5:55 PM IST
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