ETV Bharat / city

गायघाट मामले में HC में सुनवाई, कोर्ट को बताया गया अब तक का अपडेट - etv bihar news

पटना हाई कोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केयर होम की घटना के मामले पर सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. गाय घाट स्थित आफ्टर केयर होम राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है.

Patna High Court
Patna High Court
author img

By

Published : Aug 30, 2022, 10:55 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केयर होम की घटना के मामले पर सुनवाई (Gaighat case hearing in Patna HC) की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. जांच रिपोर्ट भी तलब किया था. कोर्ट का यह भी कहना था कि इस बिहार स्टेट लिगल सर्विसेज ऑथोरिटी, यदि पीड़िता को जरूरत हो तो जो मदद हो सके उपलब्ध करवाएं. कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अपने अपने हलफनामा को रिकॉर्ड पर लाने को भी कहा था, जिसमें पीड़िता द्वारा 4 फरवरी, 2022 का बयान भी शामिल है.

ये भी पढ़ें- गायघाट रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट पर एक और पीड़िता ने लगाये गंभीर आरोप, कहा- मुझे भी नशे की दवा देती थी वंदना

गाय घाट मामले की पटना HC में सुनवाई : गाय घाट स्थित आफ्टर केयर होम राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है. पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई है. महाधिवक्ता ने पीड़िता द्वारा दिये गए बयान के उद्देश्य पर संदेह भी जताया था, उनका कहना था कि- 'पीड़िता ने आफ्टर केयर होम को वर्ष 2021 के अगस्त महीने में ही छोड़ दिया था. लेकिन वह पहली बार जनवरी, 2022 में आरोप लगा रही है.' पीड़िता की अधिवक्ता मीनू कुमारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट ने महिला विकास मंच द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को भी सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करता रहा है.

पटना के गाय घाट मामले में HC में सुनवाई : हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया है. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन हैं, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य हैं. कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. केयर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं वास करती हैं, इस मामले में आगे की सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

गायघाट रिमांड होम सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता गिरफ्तार : राजधानी पटना के गायघाट रिमांड होम सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता को गिरफ्तार (Gaighat Remand Home Superintendent Vandana Gupta Arrested) कर महिला थाना लाया गया है. एसआईटी को जांच के दौरान पुलिस को वंदना गुप्ता के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे. गौरतलब है कि पटना के गायघाट बालिका गृह (Gaighat Shelter Home Patna) में लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर उनसे दुष्कर्म का मामला सामने आया था. रिमांड होम से भागी एक युवती ने शेल्टर होम संचालिका वंदना गुप्ता (Shelter Home Operator Vandana Gupta) पर लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया था. युवती ने बताया था कि वहां गंदा काम होता है, बच्चियों को नशे का इंजेक्शन देकर अवैध धंधा करने के लिए विवश किया जाता है.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केयर होम की घटना के मामले पर सुनवाई (Gaighat case hearing in Patna HC) की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. जांच रिपोर्ट भी तलब किया था. कोर्ट का यह भी कहना था कि इस बिहार स्टेट लिगल सर्विसेज ऑथोरिटी, यदि पीड़िता को जरूरत हो तो जो मदद हो सके उपलब्ध करवाएं. कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अपने अपने हलफनामा को रिकॉर्ड पर लाने को भी कहा था, जिसमें पीड़िता द्वारा 4 फरवरी, 2022 का बयान भी शामिल है.

ये भी पढ़ें- गायघाट रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट पर एक और पीड़िता ने लगाये गंभीर आरोप, कहा- मुझे भी नशे की दवा देती थी वंदना

गाय घाट मामले की पटना HC में सुनवाई : गाय घाट स्थित आफ्टर केयर होम राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है. पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई है. महाधिवक्ता ने पीड़िता द्वारा दिये गए बयान के उद्देश्य पर संदेह भी जताया था, उनका कहना था कि- 'पीड़िता ने आफ्टर केयर होम को वर्ष 2021 के अगस्त महीने में ही छोड़ दिया था. लेकिन वह पहली बार जनवरी, 2022 में आरोप लगा रही है.' पीड़िता की अधिवक्ता मीनू कुमारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट ने महिला विकास मंच द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को भी सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करता रहा है.

पटना के गाय घाट मामले में HC में सुनवाई : हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया है. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन हैं, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य हैं. कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. केयर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं वास करती हैं, इस मामले में आगे की सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

गायघाट रिमांड होम सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता गिरफ्तार : राजधानी पटना के गायघाट रिमांड होम सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता को गिरफ्तार (Gaighat Remand Home Superintendent Vandana Gupta Arrested) कर महिला थाना लाया गया है. एसआईटी को जांच के दौरान पुलिस को वंदना गुप्ता के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे. गौरतलब है कि पटना के गायघाट बालिका गृह (Gaighat Shelter Home Patna) में लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर उनसे दुष्कर्म का मामला सामने आया था. रिमांड होम से भागी एक युवती ने शेल्टर होम संचालिका वंदना गुप्ता (Shelter Home Operator Vandana Gupta) पर लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया था. युवती ने बताया था कि वहां गंदा काम होता है, बच्चियों को नशे का इंजेक्शन देकर अवैध धंधा करने के लिए विवश किया जाता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.