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बुकिंग राशि लेने के बाद भी होटल में रुकने नहीं दिया, मेक माई ट्रिप पर लगाया 61 हजार रुपए का हर्जाना - DISTRICT CONSUMER COMMISSION

मेक माई ट्रिप पर 61000 का हर्जाना लगाया गया है. आयोग ने बुकिंग के बाद भी होटल में नहीं रूकने देने को सेवादोष माना है.

District Consumer Commission
जिला उपभोक्ता आयोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 10, 2024, 8:29 PM IST

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने बुकिंग राशि लेने के बावजूद भी होटल में नहीं रुकवाने को गंभीर सेवादोष करार देते हुए बुकिंग एजेंसी मेक माई ट्रिप इंडिया प्रा.लि. पर 61 हजार रुपए हर्जाना लगाया है. वहीं जमा करवाई गई बुकिंग राशि 46774 रुपए भी 6 दिसंबर, 2019 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश सीकर रोड निवासी विवेक अग्रवाल के परिवाद पर दिया.

परिवाद में कहा कि उसने अपनी बहन की 8 मार्च, 2019 को होने वाली शादी के लिए 6 दिसंबर, 2018 को ही विपक्षी मेक माई ट्रिप को बुकिंग राशि 46774 रुपए भुगतान कर होटल ली मेरिडियन में कमरे बुक करवाए थे. शादी वाले दिन जब वे होटल पहुंचे, तो होटल स्टॉफ ने उनके यहां पर कोई भी बुकिंग होने से मना कर दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें वहां से निकाल दिया. साथ ही उन्हें विपक्षी मेक माई ट्रिप से ही बात करने के लिए कहा. जिस पर परिवादी ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए ज्यादा रेट पर दूसरे होटलों में कमरे बुक किए.

पढ़ें: ऑपरेशन में लापरवाही, अस्पताल और दो चिकित्सकों पर 19.70 लाख रुपए का लगा हर्जाना

परिवादी ने इसकी शिकायत विपक्षी से की, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी जमा राशि लौटाई. जिस पर उसने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया. जवाब में होटल प्रबंधन की ओर से कहा कि उन्हें बुकिंग राशि ही प्राप्त नहीं है, ऐसे में वह होटल में परिवादी को कमरा मुहैया कराने के लिए बाध्य नहीं है. परिवादी उनका उपभोक्ता नहीं है, इसलिए वे किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह नहीं है. आयाेग ने माना कि मामले में बुकिंग एजेंसी की ही सेवा में कमी रही है, इसलिए वह हर्जाने के लिए जिम्मेदार है.

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने बुकिंग राशि लेने के बावजूद भी होटल में नहीं रुकवाने को गंभीर सेवादोष करार देते हुए बुकिंग एजेंसी मेक माई ट्रिप इंडिया प्रा.लि. पर 61 हजार रुपए हर्जाना लगाया है. वहीं जमा करवाई गई बुकिंग राशि 46774 रुपए भी 6 दिसंबर, 2019 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश सीकर रोड निवासी विवेक अग्रवाल के परिवाद पर दिया.

परिवाद में कहा कि उसने अपनी बहन की 8 मार्च, 2019 को होने वाली शादी के लिए 6 दिसंबर, 2018 को ही विपक्षी मेक माई ट्रिप को बुकिंग राशि 46774 रुपए भुगतान कर होटल ली मेरिडियन में कमरे बुक करवाए थे. शादी वाले दिन जब वे होटल पहुंचे, तो होटल स्टॉफ ने उनके यहां पर कोई भी बुकिंग होने से मना कर दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें वहां से निकाल दिया. साथ ही उन्हें विपक्षी मेक माई ट्रिप से ही बात करने के लिए कहा. जिस पर परिवादी ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए ज्यादा रेट पर दूसरे होटलों में कमरे बुक किए.

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परिवादी ने इसकी शिकायत विपक्षी से की, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी जमा राशि लौटाई. जिस पर उसने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया. जवाब में होटल प्रबंधन की ओर से कहा कि उन्हें बुकिंग राशि ही प्राप्त नहीं है, ऐसे में वह होटल में परिवादी को कमरा मुहैया कराने के लिए बाध्य नहीं है. परिवादी उनका उपभोक्ता नहीं है, इसलिए वे किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह नहीं है. आयाेग ने माना कि मामले में बुकिंग एजेंसी की ही सेवा में कमी रही है, इसलिए वह हर्जाने के लिए जिम्मेदार है.

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