इंदौर: लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इसी कड़ी में अक्षय कांति बम ने अपने खिलाफ दर्ज हुए 307 के मामले को हटाने को लेकर एक याचिका अपर सत्र न्यायालय में दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
307 का मामला किया था दर्ज
बता दें पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय क्रांति बम ने ऐन वक्त पर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था. अक्षय कांति बम पर कोर्ट के आदेश पर खजराना पुलिस ने 307 जैसी गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज किया था और उस मामले की गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था. इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगाई थी वहां से अग्रिम जमानत मिलने के बाद अक्षय कांति बम ने अपने ऊपर दर्ज 307 जैसे गंभीर मामले की रिवीजन के लिए सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर की थी.
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21 अगस्त को होगी सुनवाई
इस पूरे मामले में अपर सत्र न्यायालय में अक्षय कांति बम की ओर से रिवीजन याचिका लगाई गई. जिस पर कोर्ट ने कहा कि जेएमएफसी कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है. फिलहाल रिवीजन याचिका दायर होने के कारण अक्षय कांति बम पर 17 साल पुराने मामले में सुनवाई चल रही है अब 21 अगस्त को फिर सुनवाई होगी. बता दें अक्षय कांति बम पर कोर्ट ने 17 साल पुराने एक मामले में 307 जैसी गंभीर धारा बढ़ाई थी. इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने रिवीजन याचिका दायर की है. अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की कोर्ट के समक्ष रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.