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टीचर स्कूल में ला सकेंगे मोबाइल! शिक्षा मंत्री ने रिवाइज किया आदेश, इन शर्तोें पर कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल - Minister revised the order

प्रदेश की सरकारी स्कूलों में स्कूल के समय में शिक्षकों की ओर से मोबाइल के उपयोग को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद शिक्षा विभाग के जारी आदेशों में अब संशोधन आदेश जारी हुए हैं. दरअसल बुधवार को जारी संशोधन आदेश में शिक्षा विभाग ने मोबाइल उपयोग को लेकर पूर्व के आदेशों में गलत व्याख्या होने की बात कहते हुए स्पष्ट किया है कि विभागीय कार्य और स्कूल में शिक्षण कार्य में मोबाइल का उपयोग शिक्षक कर सकेंगे.

शिक्षा मंत्री ने रिवाइज किया आदेश
शिक्षा मंत्री ने रिवाइज किया आदेश (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 15, 2024, 8:34 AM IST

बीकानेर. प्रदेश की सरकारी स्कूलों में विद्यालय समय में शिक्षकों के मोबाइल की उपयोग को लेकर पूर्व में जारी आदेशों में शिक्षा विभाग में एक बार संशोधन करते हुए शिक्षकों को स्कूल में शिक्षण कार्य और विभागीय कार्य के लिए मोबाइल उपयोग की छूट दी है. दरअसल संशोधन आदेश में पूर्व के आदेशों की गलत व्याख्या होने का भी जिक्र करते हुए शिक्षा निदेशक ने शिक्षण कार्य के लिए पूर्व में भी मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी नहीं होने की बात कही है.

बाधित नहीं हो कार्य : शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी आदेशों में कहा है कि मोबाइल फोन के उपयोग से कक्षा की अध्ययन प्रक्रिया बाधित ना हो, उसकी एकाग्रता में अनावश्यक विघ्न ना आए. साथ ही डिजिटल शिक्षण के लिए मोबाइल का उपयोग अध्ययन अध्यापन के लिए हो.

शिक्षकों को हिदायत : जारी आदेशों में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करने की शिक्षकों से अपेक्षा की गई है और यही भी अपेक्षा की गयी है कि शिक्षक उक्त की पालना कर, अपना सहयोग प्रदान करेंगे.

पढ़ें: स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक, मंत्री के बयान के बाद शिक्षक संगठनों का यह ऐलान

विभागीय और विद्यार्थी हित ना हो बाधित : आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि विभागीय समन्वय तथा संचालन के उद्देश्य से विद्यार्थी एवं विभागीय हित में निर्देर्शित कार्य मोबाईल के माध्यम से पूर्व की भांति किए जाने हैं, इन पर प्रतिबंध नहीं है.

प्रार्थना सभा और अन्य जगह उपयोग नहीं : शिक्षण कार्य को छोड़कर विद्यालय समय में मोबाइल की उपयोग पर अंकुश लगाने को लेकर भी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि विद्यालय में मोबाइल के नियन्त्रित उपयोग प्रार्थना सभा अथवा अन्य कार्यक्रम की गरिमा बनाऐ रखने के लिए उपयोग न हो और निर्बाध कक्षा शिक्षण की मंशा से यह आदेश दिए गए हैं.

बीकानेर. प्रदेश की सरकारी स्कूलों में विद्यालय समय में शिक्षकों के मोबाइल की उपयोग को लेकर पूर्व में जारी आदेशों में शिक्षा विभाग में एक बार संशोधन करते हुए शिक्षकों को स्कूल में शिक्षण कार्य और विभागीय कार्य के लिए मोबाइल उपयोग की छूट दी है. दरअसल संशोधन आदेश में पूर्व के आदेशों की गलत व्याख्या होने का भी जिक्र करते हुए शिक्षा निदेशक ने शिक्षण कार्य के लिए पूर्व में भी मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी नहीं होने की बात कही है.

बाधित नहीं हो कार्य : शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी आदेशों में कहा है कि मोबाइल फोन के उपयोग से कक्षा की अध्ययन प्रक्रिया बाधित ना हो, उसकी एकाग्रता में अनावश्यक विघ्न ना आए. साथ ही डिजिटल शिक्षण के लिए मोबाइल का उपयोग अध्ययन अध्यापन के लिए हो.

शिक्षकों को हिदायत : जारी आदेशों में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करने की शिक्षकों से अपेक्षा की गई है और यही भी अपेक्षा की गयी है कि शिक्षक उक्त की पालना कर, अपना सहयोग प्रदान करेंगे.

पढ़ें: स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक, मंत्री के बयान के बाद शिक्षक संगठनों का यह ऐलान

विभागीय और विद्यार्थी हित ना हो बाधित : आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि विभागीय समन्वय तथा संचालन के उद्देश्य से विद्यार्थी एवं विभागीय हित में निर्देर्शित कार्य मोबाईल के माध्यम से पूर्व की भांति किए जाने हैं, इन पर प्रतिबंध नहीं है.

प्रार्थना सभा और अन्य जगह उपयोग नहीं : शिक्षण कार्य को छोड़कर विद्यालय समय में मोबाइल की उपयोग पर अंकुश लगाने को लेकर भी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि विद्यालय में मोबाइल के नियन्त्रित उपयोग प्रार्थना सभा अथवा अन्य कार्यक्रम की गरिमा बनाऐ रखने के लिए उपयोग न हो और निर्बाध कक्षा शिक्षण की मंशा से यह आदेश दिए गए हैं.

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