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जल जीवन मिशन में धांधली, निगम और पंचायत के जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज - CASE FILED AGAINST JE

चमोली में जल जीवन मिशन योजना में धांधली के आरोप में जल निगम और जिला पंचायत के जेई के खिलाफ केस दर्ज किया गया.

CASE FILED AGAINST JE
चमोली में जल जीवन मिशन योजना में धांधली के आरोप में जल निगम और जिला पंचायत के जेई के खिलाफ केस दर्ज (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 5 hours ago

Updated : 4 hours ago

चमोली: जल जीवन मिशन की 88 योजनाओं की जांच 8 सप्ताह के भीतर करने के आदेश के साथ ही सुनला पेयजल योजना में गड़बड़ी के मामले में जल निगम और जिला पंचायत के अवर अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. अदालत ने जल जीवन मिशन के तहत बनी पेयजल योजना में हुई अनियमितता के तहत थाना पुलिस थराली को पेयजल निगम के जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.

जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए जांच कमेटी को 8 सप्ताह के भीतर थराली और देवाल की 88 पेयजल योजनाओं की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही इन्हीं 88 योजनाओं में से एक सुनला में जलजीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना की जांच जिलाधिकारी चमोली द्वारा गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी चमोली को सौंप दी थी. जिसमें जांच कमेटी को अभिलेख के अनुसार 4026 मीटर पाइपलाइन के सापेक्ष कुल 2653 मीटर पाइपलाइन ही धरातल पर मिली. जांच में पाइपलाइन कुल 1373 मीटर कम पाई गई.

चमोली में जल जीवन मिशन योजना में धांधली के आरोप में जल निगम और जिला पंचायत के जेई के खिलाफ केस दर्ज (VIDEO- ETV Bharat)

इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना थराली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. लेकिन प्राथमिकी दर्ज न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का रुख किया. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौड़ ने आदेश जारी करते हुए थाना थराली को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए.

जिस पर 22 दिसंबर को थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 338, 340 के अंतर्गत जल निगम के अवर अभियंता हेमंत कुमार और जिला पंचायत के अवर अभियंता कुलदीप नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

ये भी पढ़ेंः सीएम धामी की नाराजगी के बाद एक्शन में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, ग्राउंड पर उतर कर किया निरीक्षण

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड जल जीवन मिशन में खराब परफॉर्मेंस पर मुख्य सचिव नाराज, अफसरों से तलब की रिपोर्ट

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जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए जांच कमेटी को 8 सप्ताह के भीतर थराली और देवाल की 88 पेयजल योजनाओं की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही इन्हीं 88 योजनाओं में से एक सुनला में जलजीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना की जांच जिलाधिकारी चमोली द्वारा गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी चमोली को सौंप दी थी. जिसमें जांच कमेटी को अभिलेख के अनुसार 4026 मीटर पाइपलाइन के सापेक्ष कुल 2653 मीटर पाइपलाइन ही धरातल पर मिली. जांच में पाइपलाइन कुल 1373 मीटर कम पाई गई.

चमोली में जल जीवन मिशन योजना में धांधली के आरोप में जल निगम और जिला पंचायत के जेई के खिलाफ केस दर्ज (VIDEO- ETV Bharat)

इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना थराली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. लेकिन प्राथमिकी दर्ज न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का रुख किया. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौड़ ने आदेश जारी करते हुए थाना थराली को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए.

जिस पर 22 दिसंबर को थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 338, 340 के अंतर्गत जल निगम के अवर अभियंता हेमंत कुमार और जिला पंचायत के अवर अभियंता कुलदीप नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

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Last Updated : 4 hours ago
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