नई दिल्ली: मोदी सरकार के पहले बजट से भारत के स्टार्टअप्स को काफी उम्मीदें हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में भारतीय उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया योजनाएं शुरू की थीं. हालांकि सरकार ने पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप्स के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है. लेकिन एंजल टैक्स का मुद्दा उद्यमियों और स्टार्टअप संस्थापकों को परेशान कर रहा है. स्टार्टअप्स आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(viib) के तहत लगाए गए इस टैक्स को खत्म करने या पूरी तरह से बदलने की मांग कर रहे हैं.
यह टैक्स इतना विवादास्पद है कि इस साल के बजट से पहले कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों और उद्यमियों ने इसे हटाने की मांग की है. वास्तव में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नोडल निकाय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DPIIT), जो सरकारी योजनाओं के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स को मान्यता देता है. DPIIT ने भी वित्त मंत्रालय से इस बजट में स्टार्टअप्स पर एंजल टैक्स को खत्म करने का आग्रह किया है.
विभाग के लिए चिंतित होने के कारण यह है कि इस वर्ष के पहले छह महीनों में स्टार्टअप्स के लिए वित्त पोषण लगभग 4 फीसदी घटकर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा अधिक रह गया है.
स्टार्टअप पर एंजल टैक्स क्या है?
इस विवादास्पद कर का इतिहास 2012 से शुरू होता है, जब सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के तहत एंजल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से पूंजी जुटाने वाले गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप पर कर लगाया था. अगर निवेश का मूल्य उस स्टार्टअप कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक था.
परिणामस्वरूप, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य से अधिक स्टार्टअप के मूल्य को आय के रूप में माना जाता था और उस पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता था.
उदाहरण के लिए, संस्थापकों का एक समूह एक लाख रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक नई निजी लिमिटेड कंपनी शुरू करता है. पूरी शेयर पूंजी 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले शेयरों के रूप में उनके द्वारा जारी, सब्सक्राइब और भुगतान की जाती है, जिसका अर्थ है 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले 10 हजार शेयर.
फिर यह स्टार्टअप, जिसे एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया है. अपने नए व्यावसायिक विचार या कुछ नवाचार या कुछ तकनीकी जानकारी या किसी अन्य अमूर्त संपत्ति के कारण एक निवेशक को लाता है. निवेशक 20 करोड़ रुपये के मूल्य पर स्टार्टअप में 10 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है, जिससे स्टार्टअप का कुल मूल्य 200 करोड़ रुपये हो जाता है.
इसका मतलब है कि निवेशक ने कंपनी के 10 रुपये के शेयर का मूल्य 2,000 रुपये लगाया है, जो इसके अंकित मूल्य पर 1990 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम है.
ऐसी स्थिति में, आयकर अधिकारी धारा 56(2)(viib) के तहत 30 फीसदी की दर से आयकर लगाने की प्रवृत्ति रखेगा. प्रीमियम को निवेश के बजाय आय के रूप में मानेगा क्योंकि जाहिर तौर पर निवेश उचित बाजार मूल्य से अधिक है.
सरकार ने स्टार्टअप के लिए धारा को कमजोर किया
स्टार्टअप कंपनियों पर आयकर लगाने के मुद्दे ने 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया का ध्यान खींचा था. क्योंकि विपक्षी दलों ने भी इस कदम का विरोध किया था.
परिणामस्वरूप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाद में धारा 56 के कुछ प्रावधानों को कमजोर कर दिया. क्योंकि इसने उद्यम पूंजी कंपनी या फंड या सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा प्राप्त निवेशों को छूट दी.
हालांकि, स्टार्टअप कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वह सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करे या मूल्यांकन अधिकारी के सामने यह साबित करे कि यह उद्यम पूंजी निवेश है, न कि आय, अन्यथा स्टार्टअप कंपनी तब भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी. जब यह उसके शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो.
भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम
दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 56 के तहत स्टार्टअप पर आयकर को समाप्त करने से मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ सकते हैं. जहां एक नई कंपनी शुरू की जाती है. उसे अपने शेयरों के लिए बहुत अधिक प्रीमियम मिलता है जो उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक होता है.
अतीत में, जांच अधिकारियों को पता चला था कि भ्रष्टाचार या अपराध की आय को नई स्थापित कंपनियों में अत्यधिक प्रीमियम पर निवेश किया गया था, जो ऐसे निवेशों के उचित बाजार मूल्य को उचित नहीं ठहराता था.
स्टार्टअप बजट में एंजल टैक्स को खत्म करने की मांग क्यों कर रहे हैं?
किसी भी स्टार्टअप के लिए एंजल निवेशकों या वेंचर कैपिटल कंपनियों से प्राप्त निवेश का तीस प्रतिशत आयकर के रूप में खोना एक मुश्किल स्थिति है. हालांकि, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप्स को परेशान होने से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं. लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं हुई है. बल्कि स्टार्टअप्स इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह आय पर नहीं बल्कि पूंजी पर कर है, जो भारत के लिए अद्वितीय है.
यही कारण है कि इस वर्ष DPIIT ने अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के तहत स्टार्टअप्स पर आयकर को समाप्त करने की भी सिफारिश की. विभाग ने एंजल टैक्स की समस्या पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों को वित्त मंत्रालय को भी भेजा.