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महिला वकील पर 'अभद्र' टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान - Karnataka High Court - KARNATAKA HIGH COURT

Supreme Court: कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जज ने एक महिला वकील के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 20, 2024, 12:40 PM IST

Updated : Sep 20, 2024, 4:40 PM IST

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच जजों की पीठ ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के खिलाफ की गई कथित विवादास्पद और आपत्तिजनक टिप्पणियों का स्वत: संज्ञान लिया.

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी है और कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश निर्धारित करने का संकेत दिया है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच वरिष्ठ जजों की पीठ सुबह हाई कोर्ट के जस्टिस वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों पर संज्ञान लेने के लिए एकत्रित हुई.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कौन-कौन शामिल ?
पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और हृषिकेश रॉय भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों के बारे में मीडिया रिपोर्टों ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया है.

रिपोर्ट प्रस्तुत करे हाई कोर्ट
पीठ ने कहा, "हम कर्नाटक हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से निर्देश प्राप्त करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे... हम कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकते हैं." अदालत ने कहा कि अगले दो दिनों में रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए और इसे उसके महासचिव के पास दाखिल किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है.

जज ने महिला को लगाई थी फटकार
बता दें कि हाई कोर्ट की कार्यवाही के दौरान वायरल हुए एक वीडियो में एक जज को एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए देखा गया और कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं. इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने 'एक्स' पर सीजेआई से टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया.

यह भी पढ़ें- 'हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों पर कॉलेजियम के प्रस्तावों की जानकारी साझा करेंगे', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच जजों की पीठ ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के खिलाफ की गई कथित विवादास्पद और आपत्तिजनक टिप्पणियों का स्वत: संज्ञान लिया.

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी है और कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश निर्धारित करने का संकेत दिया है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच वरिष्ठ जजों की पीठ सुबह हाई कोर्ट के जस्टिस वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों पर संज्ञान लेने के लिए एकत्रित हुई.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कौन-कौन शामिल ?
पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और हृषिकेश रॉय भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों के बारे में मीडिया रिपोर्टों ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया है.

रिपोर्ट प्रस्तुत करे हाई कोर्ट
पीठ ने कहा, "हम कर्नाटक हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से निर्देश प्राप्त करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे... हम कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकते हैं." अदालत ने कहा कि अगले दो दिनों में रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए और इसे उसके महासचिव के पास दाखिल किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है.

जज ने महिला को लगाई थी फटकार
बता दें कि हाई कोर्ट की कार्यवाही के दौरान वायरल हुए एक वीडियो में एक जज को एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए देखा गया और कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं. इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने 'एक्स' पर सीजेआई से टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया.

यह भी पढ़ें- 'हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों पर कॉलेजियम के प्रस्तावों की जानकारी साझा करेंगे', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Last Updated : Sep 20, 2024, 4:40 PM IST
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