पटना:यूपीआई सिस्टम भारत के डिजिटल क्रांति का प्रतीक है. आज भारत में यूपीआई से रोज औसतन 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं. भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम इस कदर लोकप्रिय है कि शॉपिंग मॉल, बड़े दुकानों से लेकर सब्जी बेचने वाले, गोलगप्पा बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले से लेकर रेहड़ी लगाने वाले तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.
क्या है यूपीआई: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा रखे गए आंकड़ों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन औसतन 40 हजार से 80 हजार करोड़ रुपये मूल्य के यूपीआई लेनदेन होते हैं. यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है. ये एक मोबाइल बेस्ड क्विक पेमेंट सिस्टम है. इसमें एक वर्चुअल आईडी क्रिएट होता है. इसी वर्चुअल आईडी की मदद से तुरंत पैसे का लेनदेन होते हैं. 11 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी. दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है.
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (ETV Bharat) यूपीआई का लोकप्रिय ऐप: यूपीआई ने लोगों के लिए एक-दूसरे को पैसा ट्रांसफर करना काफी आसान कर दिया है. यूपीआई के कारण कैश या डेबिट कार्ड लेकर चलने की जरूरत लोगों को नहीं है. फोन के जरिए अपनी रोजमर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए लोग भुगतान करते हैं. यूपीआई के लिए अनेक कंपनी इसकी सुविधा दे रही है. कई यूपीआई एप के माध्यम से लोग खरीदारी कर रहे हैं. गूगल पे, फोनपे, अमेजॉन पे या पेटीएम जैसे यूपीआई एप के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है. यूपीआई का चलन अब भारत के बाद यूएई में भी दिखने लगा है.
ट्रांजैक्शन फेल होने और पैसे कटने पर क्या करें: कई बार होता है कि यूपीआई पेमेंट के दौरान आप ने किसी को पैसा सेंड कर दिया. जिसके बाद आपके अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन सामने वाले को नहीं मिलता है. यदि आपके साथ भी ऐसा हो गया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. आसानी से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं. बैंकिंग सेक्टर से जुड़े अधिकारी उत्तम कुमार का कहना है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाने पर और पैसे कटने के एक घंटे बाद भी वापस न आएं तो यूपीआई एप जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
पैसा कटने पर इन टिप्स का करें इस्तेमाल: इसके लिए उपभोक्ता को पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा, इसके बाद रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा. रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद भी पैसा रिटर्न न हो, तो आपको अपने बैंक में संपर्क करना चाहिए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर केयर को देनी होती है. यूपीआई से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद आप टोल फ्री नं 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
पेमेंट पेंडिंग का दूसरा कारण: कई बार ऐसा होता है कि यूपीआई यूजर किसी को पेमेंट कर देते हैं. आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है लेकिन पेमेंट हिस्ट्री पेंडिंग दिखाती है. इसका कारण होता है कि बैंक के सर्वर में किसी तरीके की तकनीकी खराबी है. तकनीकी खराबी होने के कारण ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखाता है. ऐसी स्थिति में कस्टमर को उन्हें ये पेमेंट 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा. बैंक की ओर से डेली सेटलमेंट के बाद यह खुद ही पूरा हो जाता है.
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