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जशपुर में व्यापारी से ठगी, 1 रुपये प्रति किलो सरिया का रेट कम होने का झांसा देकर लाखों उड़ाए - Trader cheated in Jashpur

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 14, 2024, 1:14 PM IST

Trader cheated in Jashpur, Jashpur Fraud छत्तीसगढ़ के जशपुर में लोहे के सरिया की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर शहर के एक व्यवसायी से शातिरों ने लाखों रूपये की ठगी कर ली. यह मामला जशपुर सीटी कोतवाली क्षेत्र का है. Jashpur Crime

Trader cheated in Jashpur
जशपुर में ठगी (ETV Bharat Chhattisgarh)

जशपुर: जशपुर में कनक चिंडालिया नाम के एक व्यापारी से ठगी हुई है. व्यापारी ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर को उसके पास एक कॉल आया. कॉलर ने लोहे का सरिया बनाने वाली एक नामी गिरामी कंपनी की एजेंसी दिलाने की बात कही. उसके झांसे में आकर पीड़ित व्यवसायी ने एजेंसी लेने के लिए हामी भर दी.

पहले दस्तावेज मांगे:व्यसायी के हां कहने के कुछ देर बाद अंकित शर्मा नाम के दूसरे शख्स ने कॉल किया. उसने व्यापारी से आधार कार्ड, पेन कार्ड के साथ केंसल चेक की फोटो वाट्सएप में मांगी. पीड़ित व्यापारी ने मांगे गए सभी दस्तावेज और चेक की फोटो ठगों को दे दिया.

सिक्योरिटी मनी ट्रांसफर कराया: एजेंसी के लिए ठगों ने 1 लाख 25 हजार रु बतौर सिक्योरिटी मनी मांगा. इसे सामान्य प्रक्रिया मान कर व्यवसायी ने बताये गए खाते में रुपए ट्रांसफर कर दिए.

कॉल कर आर्डर मांगा: शातिर ठगों ने व्यवसायी को दोबारा झांसा देते हुए कॉल कर पहला आर्डर मांगा. व्यवसायी चंडलीया ने 32 मीट्रिक टन लोहे के सरिया का आर्डर दे दिया. इस आर्डर के बाद ठगों ने पीड़ित को 15 लाख 71 हजार 400 रुपये का फर्जी बिल बना कर भेजा और 50 प्रतिशत राशि एडवांस के रूप में मांगी.

7 लाख से ज्यादा की ठगी: पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 10 सितंबर को बताए गए खाते में 7 लाख 71 हजार 400 रु ट्रांसफर किए. इतनी राशि पीड़ित से जमा कराने के बाद भी ठगों ने पीड़ित को ठगने का सिलसिला बंद नहीं किया.

पुलिस से शिकायत: 12 सितंबर को कॉल कर ठगों ने 1 रुपये प्रति किलो सरिया का रेट कम होने का झांसा देते हुए कहा कि इसका लाभ लेने के लिए पहले आर्डर की बाकी बची रकम खाते में डलवा दें. बार बार रुपए की मांग किए जाने पर पीड़ित को संदेह हुआ और उन्होंने मामले की शिकायत सीटी कोतवाली में दर्ज कराई है.

थाना प्रभारी रवि शंकर तिवारी ने बताया कि ''इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 (5), 318 (4) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.''

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