जगदलपुर: शहर के रिहायशी इलाके वंदावन कॉलोनी में तीन साल पहले लूट की वारदात घटी थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया. मामला कोर्ट में पहुंचा. करीब तीन साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचों बदमाशों को दोषी पाया. कोर्ट ने पाया कि लूट की इस वारदात में बदमाश शामिल रहे हैं. कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद सभी बदमाशों को सात से दस दस साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया. पुलिस की दर्ज रिपोर्ट में 18 जुलाई साल 2021 में बदमाशों ने लूट की वारदात को वृंदावन कॉलोनी में अंजाम दिया था.
कोर्ट ने सुनाई सजा और लगाया जुर्माना: प्रथम सत्र न्यायाधीश ने पांचों दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. 18 जुलाई साल 2021 में बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से कुमकुम ज्वेलर्स के मालिक को लूट लिया था. घटना के वक्त ज्लेवरी दुकान के संचालक दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान वृंदावन कॉलोनी के रास्ते में बदमाशों ने उनको घेर लिया. बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान के संचालक पर फायरिंग भी की. बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में दुकान मालिक बाल बाल बच गए. बदमाशों ने हथियार के दम पर 14 लाख 10 हजार के आभूषण और नकदी लूट लिए थे.
ज्वेलरी दुकान के मालिक से हुई थी 14 लाख की लूट: लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास ने बताया कि ''कुमकुम ज्वेलर्स के मालिक त्रिलोक चंद सिसोदिया अपनी दुकान बंद कर लौट रहे थे. रास्ते में बदमाशों ने फायरिंग कर उनके पास से 14 लाख 10 हजार के गहने लूट लिए. कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी बदमाशों को दोषी पाया. कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपियों को सात से दस साल के कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों को जुर्माने की राशि भी अदा करने के आदेश दिए''.