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गौशालाओं में चारे व पानी की व्यवस्था करने के निर्देश, दो दिन में एक टैंकर पानी की करे आपूर्ति - Rajasthan High Court instructions

प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं के लिए दो दिन में एक टैंकर पानी और पर्याप्त चारे की व्यवस्था करने के राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते अहम आदेश पारित किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2024, 6:51 AM IST

Updated : May 19, 2024, 7:02 AM IST

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते अहम आदेश पारित कर प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं के लिए दो दिन में एक टैंकर पानी और पर्याप्त चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी व जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में गोग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए.

याचिकाकर्ता की ओर से मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है जबकि आम आदमी को पीने के लिए पर्याप्त पानी नही मिल रहा है तो ऐसे में गौशालाओं की स्थिति का अंदाज लगाना सहज हो जाता है कि वहां क्या हालात होंगे. गर्मी के मौसम के साथ गौशालाओं में ना तो पीने का पानी है और ना ही पर्याप्त चारे की व्यवस्था है, जबकि पूर्व में हाईकोर्ट ने बार- बार आदेश पारित किए हैं कि मूक पशुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए.

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कोर्ट ने पहले भी 27 मई 2022 को भी आदेश पारित किया था उसके बाद भी समय- समय पर आदेश पारित किए गए हैं. अधिवक्ता राजपुरोहित ने कहा कि प्रदेश में करीब 4 हजार गौशालाएं है जिनमें मूक पशु जो कि लाखों की संख्या में है. कोर्ट ने पूर्व के आदेश की पालना करने के निर्देश के साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे सूखा ग्रस्त जिलो के जिला कलेक्टर को निर्देश दे कि प्रत्येक गौशाला में दो दिन में एक टैंकर पानी की व्यवस्था करें और इसके साथ ही मूक पशुओं के लिए पर्याप्त चारे व भोजन की व्यवस्था की जाए. ताकि बढती गर्मी में मूक पशुओं को भूख प्यास से बचाया जा सके.

Last Updated : May 19, 2024, 7:02 AM IST

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