जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते अहम आदेश पारित कर प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं के लिए दो दिन में एक टैंकर पानी और पर्याप्त चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी व जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में गोग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है जबकि आम आदमी को पीने के लिए पर्याप्त पानी नही मिल रहा है तो ऐसे में गौशालाओं की स्थिति का अंदाज लगाना सहज हो जाता है कि वहां क्या हालात होंगे. गर्मी के मौसम के साथ गौशालाओं में ना तो पीने का पानी है और ना ही पर्याप्त चारे की व्यवस्था है, जबकि पूर्व में हाईकोर्ट ने बार- बार आदेश पारित किए हैं कि मूक पशुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए.