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बाइक या कार का इंश्योरेंस कैसे क्लेम करें, यहां जानें स्टेप-बाई-स्टेप तरीका

अगर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो इंश्योरेंस क्लेम करने में काफी परेशानी होती है. हम आपको क्लेम करने का तरीका बता रहे हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : Nov 12, 2024, 5:16 PM IST

हैदराबाद: भारत में सड़क पर किसी भी वाहन को चलाने के लिए आपको इंश्योरेंस की जरूरत होती है. बिना वाहन इंश्योरेंस के अगर आप वाहन चलाते हैं, तो पुलिस के द्वारा आपका चालन काटा जाता है और साथ ही यह आपके लिए भी नुकसानदेह है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी वजह से आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसे ठीक कराने या उसके मुआवजे के तौर पर आपको कोई रकम नहीं मिलती है.

लेकिन अगर आपके पास अपने वाहन का इंश्योरेंस होता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से उसके लिए क्लेम ले सकते हैं, और इससे आपके ऊपर ज्यादा भार नहीं आता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास उनके वाहन का इश्योरेंस होता है, लेकिन उन्हें क्लेम करने में काफी समस्या होती है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी दुर्घटना के बाद अपने वाहन के लिए इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं.

स्टेप-1: दुर्घटना होने के बाद आपको अपने इंश्योरेंस प्रदाता से संपर्क करना चाहिए. आपको हमेशा अपने इंश्योरेंस प्रदाता का संपर्क विवरण साथ रखना चाहिए. दुर्घटना की स्थिति में, सबसे पहले आपको अपने इंश्योरेंस प्रदाता को कॉल करके दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए. दावों का निपटान करते समय कंपनी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आपको कोई भी जानकारी नहीं छिपानी चाहिए.

स्टेप-2: इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में आपको FIR दर्ज करानी चाहिए. अगर चोरी या किसी तीसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा है तो एफआईआर बहुत जरूरी है. वहीं दुर्घटना के मामले में नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी चाहिए. FIR की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी दुर्घटना में ऐसा कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, तो FIR दर्ज कराना जरूरी नहीं है.

स्टेप-3: इंश्योरेंस कंपनी को दिखाने के लिए दुर्घटना स्थल की तस्वीरें लेनी चाहिए. तस्वीरें और वीडियो दुर्घटना के साक्ष्य के तौर पर काम आते हैं. कवरेज का दावा करते समय ये आपके इंश्योरेंस प्रदाता को स्थिति स्पष्ट करने में भी फायदेमंद होते हैं. इसलिए वाहन और दुर्घटना स्थल पर हुए नुकसान की तस्वीरें लेना जरूरी होता है.

स्टेप-4: इसके बाद इंश्योरेंस दावा प्रक्रिया को शुरू करें. इसके लिए अपने बाइक इंश्योरेंस प्रदाता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर क्लेम प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं. यहां क्लेम पेज पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करें. कार या बाइक विकल्प पर क्लिक करके आवश्यकतानुसार दस्तावेज़ अपलोड करें. इनमें आपकी बीमा पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस, FIR की कॉपी, आपके वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि का विवरण दिया जाता है. अंत में, क्लेम फ़ॉर्म भरकर उसे दस्तावेज़ों के साथ जमा कर दें.

स्टेप-5: इसके बाद सर्वेक्षण के लिए प्राधिकरण के सदस्य से अनुरोध करें. आपको बता दें कि अधिकांश व्हीकल इंश्योरेंस, दुर्घटना के स्थान का सर्वेक्षण करने और किए गए क्लेम की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्राधिकरण सदस्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी की नीतियों के आधार पर इस काम को पूरा होने में कुछ समय लग सकता है.

स्टेप-6: एक बार जब आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी से स्वीकृति मिल जाती है, तो आप अपने वाहन की रिपेयर करवा सकते हैं. आप कैशलेस क्लेम का विकल्प चुन सकते हैं और अपनी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रमाणित गैरेज नेटवर्क में से किसी का भी विकल्प चुन सकते हैं और वहां रिपेयर करा सकते हैं.

नोट: दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना चाहिए. अनावश्यक देरी से आपका क्लेम अस्वीकृत हो सकता है. अपने वाहन और बीमा योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी साथ रखना सुनिश्चित करें.

हैदराबाद: भारत में सड़क पर किसी भी वाहन को चलाने के लिए आपको इंश्योरेंस की जरूरत होती है. बिना वाहन इंश्योरेंस के अगर आप वाहन चलाते हैं, तो पुलिस के द्वारा आपका चालन काटा जाता है और साथ ही यह आपके लिए भी नुकसानदेह है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी वजह से आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसे ठीक कराने या उसके मुआवजे के तौर पर आपको कोई रकम नहीं मिलती है.

लेकिन अगर आपके पास अपने वाहन का इंश्योरेंस होता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से उसके लिए क्लेम ले सकते हैं, और इससे आपके ऊपर ज्यादा भार नहीं आता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास उनके वाहन का इश्योरेंस होता है, लेकिन उन्हें क्लेम करने में काफी समस्या होती है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी दुर्घटना के बाद अपने वाहन के लिए इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं.

स्टेप-1: दुर्घटना होने के बाद आपको अपने इंश्योरेंस प्रदाता से संपर्क करना चाहिए. आपको हमेशा अपने इंश्योरेंस प्रदाता का संपर्क विवरण साथ रखना चाहिए. दुर्घटना की स्थिति में, सबसे पहले आपको अपने इंश्योरेंस प्रदाता को कॉल करके दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए. दावों का निपटान करते समय कंपनी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आपको कोई भी जानकारी नहीं छिपानी चाहिए.

स्टेप-2: इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में आपको FIR दर्ज करानी चाहिए. अगर चोरी या किसी तीसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा है तो एफआईआर बहुत जरूरी है. वहीं दुर्घटना के मामले में नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी चाहिए. FIR की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी दुर्घटना में ऐसा कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, तो FIR दर्ज कराना जरूरी नहीं है.

स्टेप-3: इंश्योरेंस कंपनी को दिखाने के लिए दुर्घटना स्थल की तस्वीरें लेनी चाहिए. तस्वीरें और वीडियो दुर्घटना के साक्ष्य के तौर पर काम आते हैं. कवरेज का दावा करते समय ये आपके इंश्योरेंस प्रदाता को स्थिति स्पष्ट करने में भी फायदेमंद होते हैं. इसलिए वाहन और दुर्घटना स्थल पर हुए नुकसान की तस्वीरें लेना जरूरी होता है.

स्टेप-4: इसके बाद इंश्योरेंस दावा प्रक्रिया को शुरू करें. इसके लिए अपने बाइक इंश्योरेंस प्रदाता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर क्लेम प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं. यहां क्लेम पेज पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करें. कार या बाइक विकल्प पर क्लिक करके आवश्यकतानुसार दस्तावेज़ अपलोड करें. इनमें आपकी बीमा पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस, FIR की कॉपी, आपके वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि का विवरण दिया जाता है. अंत में, क्लेम फ़ॉर्म भरकर उसे दस्तावेज़ों के साथ जमा कर दें.

स्टेप-5: इसके बाद सर्वेक्षण के लिए प्राधिकरण के सदस्य से अनुरोध करें. आपको बता दें कि अधिकांश व्हीकल इंश्योरेंस, दुर्घटना के स्थान का सर्वेक्षण करने और किए गए क्लेम की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्राधिकरण सदस्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी की नीतियों के आधार पर इस काम को पूरा होने में कुछ समय लग सकता है.

स्टेप-6: एक बार जब आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी से स्वीकृति मिल जाती है, तो आप अपने वाहन की रिपेयर करवा सकते हैं. आप कैशलेस क्लेम का विकल्प चुन सकते हैं और अपनी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रमाणित गैरेज नेटवर्क में से किसी का भी विकल्प चुन सकते हैं और वहां रिपेयर करा सकते हैं.

नोट: दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना चाहिए. अनावश्यक देरी से आपका क्लेम अस्वीकृत हो सकता है. अपने वाहन और बीमा योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी साथ रखना सुनिश्चित करें.

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