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Rajasthan: आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा - POCSO COURT JUDGEMENT

धौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Pocso court Judgement
दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Photo ETV Bharat Dholpur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 24, 2024, 7:32 PM IST

धौलपुर: जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि जिले में महिला पुलिस थाने पर एक परिवादी ने 21 सितम्बर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें उसने बताया था कि वह अपनी पत्नी को बस स्टैण्ड पर छोड़ने गया था. घर पर उसका बेटा और बेटी रह गए थे. इस दौरान आरोपी बबलू घर में घुस आया और उसकी आठ वर्षीय पुत्री को कमरे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वापस आने पर बालिका ने इसकी शिकायत की. इस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया.पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी बबलू अभी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है.

पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में 17 गवाह पेश किए गए. प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को बबलू पुत्र रामजीलाल को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उस पर 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया.

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