इंदौर: शहर में सार्वजनिक दीवारों पर प्रॉपर्टी बिक्री या प्रमोशन का पंपलेट चिपकाना भी अब भारी पड़ सकता है. दरअसल इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के पूर्व इस तरह सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार करने के लिए दीवारों को खराब करना जैसी गतिविधियों पर कठोरता से रोक लगाने की मुहिम चला रखी है. इस क्रम में शनिवार को एक फर्म के खिलाफ एक लाख का जुर्माना लगाया. संभवत प्रदेश में यह पहला मामला है, जब एक सार्वजनिक दीवार पर पंपलेट स्टीकर चिपकाने पर नगर निगम ने इतना भारी जुर्माना वसूला हो.
कंपनी को पंपलेट चिपकाना पड़ा भारी
दरअसल, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम दौरा करने आने वाली है. ऐसे में स्वच्छता को बरकार रखने के लिए निगम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता. ऐसे में शनिवार को एक रियल एस्टेट कंपनी के प्रतिनिधि ने लालबाग पैलेस की दीवार पर अपने फोन नंबर वाला पंपलेट स्टीकर चिपका दिया. स्वच्छता को लेकर नगर निगम आयुक्त ने जब क्षेत्र का दौरा किया तो लालबाग पैलेस की दीवार पर यह पंपलेट स्टीकर नजर आया. लिहाजा उन्होंने तत्काल स्टीकर पर लिखे नंबर और एड्रेस के आधार पर संबंधित फर्म पर फाइन करने के आदेश दिए.
कंपनी के दफ्तर पहुंचे निगम अधिकारी
लिहाजा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया और अन्य कर्मचारी शहर के इंद्रप्रस्थ टावर में मौजूद कंपनी के ऑफिस में पहुंचे. जहां उन्होंने स्पॉट फाइन की राशि के रूप में एक लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस कंपनी के प्रतिनिधियों को थमा दिया. इस दौरान कंपनी ने लाख मिन्नतें की और बताया कि हमें इस तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं थी. लिहाजा जुर्माने की रकम कम की जाए. लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस बात पर तैयार नहीं हुए. इस दौरान करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई.