शिमला:हिमाचल प्रदेश की चर्चित संजौली मस्जिद मामले में शिमला जिला कोर्ट में सुनवाई है. इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. जिला कोर्ट जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है.
शिमला जिला कोर्ट में अपील दायर करने वाली ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की ओर से नज़ाकत अली हाशमी की ओर से दलील दी गई कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ हलफनामा देने की योग्यता नहीं रखते. उन्होंने मोहम्मद लतीफ के हलफनामे को चुनौती दी है.
वहीं लोकल रेजिडेंट के वकील जगतपाल ठाकुर ने की ओर से दलीलें दी गई कि वक्फ बोर्ड अवैध निर्माण की जानकारी होने से इनकार करता रहा है. जबकि इस मामले को लेकर कुल 11 नोटिस वक्फ बोर्ड को भेजे गए थे. साथ ही मस्जिद में हुए निर्माण को लेकर संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेशन सर्टिफिकेट लिया था. साथ ही वकील ने बताया कि मामला हाइकोर्ट में चल रहा है और मस्जिद में अवैध निर्माण की 2010 में की गई शिकायत पर उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर तक फाइनल निपटारे के आदेश दिए है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 नवंबर तय की है.