शिमला:हिमाचल प्रदेश के संजौली में कथित अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठन 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है. जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में हैं. संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाए गए हैं. प्रशासन का दावा है कि इस दौरान संजौली में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रूप से सुचारू रहेगा.
जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा,"संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है. इसके तहत संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला और तलवार जैसे हथियार एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा".
जिला उपायुक्त ने कहा कि संजौली क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा. स्कूल, सरकारी कार्यालय, प्राइवेट ऑफिस और बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे. इस दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है.
संजौली में सुबह 7 बजे से लागू रहेगी धारा 163:11 सितंबर कोसंजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी. इस दौरान क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे लगाने और दीवारों पर पोस्टर चिपकाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात 11.59 बजे तक लागू रहेगा.
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