दुर्ग: नशे के खिलाफ मोहन नगर पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई की थी. गांजा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया था. अब गांजा बिक्री कर संपत्ति बनाने के मामले में सफेमा कोर्ट मुंबई ने आरोपियों की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है. गांजे की तस्करी और बिक्री से आरोपियों ने जो मकान और संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त करने का आदेश दिया है. पहली बार दुर्ग जिले में इस तरह की कार्रवाई हुई है.
संपत्ति जब्त करने के आदेश:अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर) सुखनंदन राठौर ने बताया कि दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई थी. कार्रवाई के दौरान सभी 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर के उनकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया. एनडीपीएस एक्ट के धाराओं तहत अगर कोई आरोपी इस तरह के काम से संपत्ति अर्जित करता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है. इस मामले में सफेमा कोर्ट ने कार्रवाई की है.
लाखों की संपत्ति फ्रीज (ETV Bharat)
मोहन नगर पुलिस को 23 दिसंबर 2024 को मुखबिर से एक बड़ी सूचना मिली थी. सूचना के मुताबिक सुमन बारले निवासी तितुरडीह अपने किराए के मकान में मादक पदार्थ रखे हुए था. आरोपी घर से ही गांजे की बिक्री भी कर रहा था. इस पर पुलिस मोहन नगर थाना प्रभारी और टीम ने मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्रवाई की - सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर)
मोहन नगर पुलिस का एक्शन: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि सुमन बारले के किराए की मकान की तलाशी ली गई. तलाशी में मौके से 8 पैकेट गांजा बरामद हुआ. गांजा बिक्री का करीब 68 हजार भी मौके से बरामद किया गया. परिवार के लोग इस गांजा तस्करी के काम में संलग्न थे. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था. प्रकरण में बिक्री की रकम से खरीदे गए सामानों और संपत्ति को जब्त किया गया है. सफेमा कोर्ट से आरोपियों को उक्त संपत्ति खरीदने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद कुल 40 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीजिंग करने का आदेश दिया गया है.