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नाबालिग के साथ कई माह तक किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा - Rapist Punished

Punishment for Accused In Rape Case, भरतपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी को 51 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

Punishment for Accused In Rape Case
कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा (ETV BHARAT BHARATPUR)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 20, 2024, 8:49 PM IST

भरतपुर. जिले के भुसावर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ तीन साल पहले आरोपी ने दुष्कर्म किया था. आरोपी ने ब्लैकमेल कर नाबालिग से सोने-चांदी के जेवरात हड़प लिए. वहीं, शनिवार को मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 51 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि भुसावर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 10 सितम्बर, 2021 को तहरीर पेश की, कि दो माह पूर्व उसके घर से सोने के जेवरात सोने के पेंडल, सोने की नथ, एक अंगूठी, झुमकी, सोने का ओउम घर से गायब हो गया. काफी तलाश करने पर भी जेवरात का पता नहीं चला. व्यक्ति ने अपनी दोनों बेटियों से भी पूछा, लेकिन उन्होंने ने भी मना कर दिया.

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शिकायतकर्ता व्यक्ति की एक बेटी उसकी बहन के बेटे के साथ जयपुर चली गई. वहां पर किसी लड़के के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग फोन पर उसके बहन के बेटे ने सुनी तो वापस बेटी को घर लाया. बेटी से पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि सोने की चीज उसने बंटी और उसके दोस्त को दे दी है. ये अपने घर पर नाबालिग बेटी को बुलाकर 4-5 माह से बलात्कार कर रहे थे. साथ ही अश्लील वीडियो भी बनाई और वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर कई दिनों तक बलात्कार करते रहे.

आरोपियों ने धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताया तो उसके भाई को जान से मार देंगे. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से उसके घर से सोने के जेवरात मंगा लिए. व्यक्ति की शिकायत पर भुसावर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने 16 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए. जिसके बाद विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने भुसावर के छोंकरवाड़ा निवासी आरोपी बंटी सिंह पुत्र जगवीर को 20 साल के कारावास और 51 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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