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राजस्थान हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

Rajasthan High Court, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2022 की वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा विभाग और आरपीएससी को जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court
वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब (ETV BHARAT Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2024, 2:59 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2022 में निकाले गए पदों को नहीं भरने और रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट से नियुक्तियां नहीं देने पर शिक्षा विभाग और आरपीएससी को जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश धर्मेश काछवाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल, 2022 को भौतिक विज्ञान सहित 26 विषयों के स्कूल व्याख्याता पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे. भर्ती में भौतिक विज्ञान के 82 पद थे. आयोग ने भर्ती परीक्षा का परिणाम 10 अगस्त, 2023 को आया और उसमें याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में आया था. याचिका में बताया गया कि मूल सूची में से कई अभ्यर्थियों ने पद पर ज्वाइन नहीं किया. ऐसे में वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी जानी चाहिए.

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याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान है. भर्ती के कई पद अभी भी खाली हैं और यदि सभी पदों पर नियुक्तियां होती हैं तो उसमें याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति मिल जाएगी. इसी भर्ती के अन्य कई विषयों में भी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई हैं. इसलिए याचिकाकर्ता को भी आरक्षित सूची से नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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