जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश बबीता बाई व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी, 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती निकाली. इसकी लिखित परीक्षा गत 21 जनवरी को आयोजित की गई. इसके बाद बोर्ड ने 2 फरवरी को आपत्तियां मांगकर गत 1 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिया. इस दौरान बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी की. जिसमें बोर्ड ने करीब दस सवालों के जवाब गलत जांचे और कुछ प्रश्नों को डिलीट भी कर दिया गया. इसके चलते याचिकाकर्ता के अंक कम आए और वह चयन से वंचित हो गए.