जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में बने पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल की ओर से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण सहित अन्य शिकायतों व अभ्यावेदनों पर उचित कार्रवाई नहीं होने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे पीएलपीसी के सही तरीके से काम करने व उनकी मॉनिटरिंग के लिए सीनियर अफसरों की नियुक्ति करें. इसके साथ ही पीएलपीसी महीनेवार इन सीनियर अफसरों को आंकड़े सहित ब्यौरा भेजे कि उन्हें कितनी शिकायतें मिली, उन्होंने उनमें क्या कार्रवाई की और इनमें से कितनी शिकायतें गलत पाई गई.
जस्टिस अवनीश झिंगन व भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अजमेर जिला निवासी श्रीराम की अवमानना याचिका पर दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने पीएलपीसी को निर्देश दिए थे कि वह प्रार्थी के अभ्यावेदन को स्पीकिंग ऑर्डर से निस्तारित करे और अतिक्रमियों को सुनवाई का मौका देते हुए मामले में कार्रवाई करे.