जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमकाथाना जिले की श्रीमाधोपुर नगर पालिका के आम रास्ते पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाने के मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख नगरीय विकास सचिव, स्थानीय कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश रामसिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि श्रीमाधोपुर जिले के आम रास्ते पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने बीते कई सालों ने कब्जा कर रखा है. मानपुरिया फाटक से केशवदास मंदिर तक की यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्थानीय नगर पालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है.