जयपुरःराजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राजकीय कर्मचारियों का तबादला करने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी का तबादला करने पर पंचायती राज आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. अधिकरण के अध्यक्ष विकास सीताराम भाले और सदस्य शुचि शर्मा ने यह आदेश मुकेश की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
अपील में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अधिवक्ता अंकित स्वामी ने बताया कि अपीलार्थी चूरू की ग्राम पंचायत झारिया में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है. स्थानीय सरपंच की शिकायत पर गत 12 सितंबर को उसका तबादला जिला परिषद, चूरू में करके उसे कार्यमुक्त कर दिया. याचिका में कहा गया कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने 4 जनवरी, 2023 को एक आदेश जारी कर 15 जनवरी, 2023 से प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया.