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नाबालिग बेटियों से अश्लील हरकत करने वाले पिता को 7 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना भी लगा - FATHER TRIED TO RAPE HIS DAUGHTER

नाबालिग बेटियों से अश्लील हरकत करने और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पिता को हुई 7 साल की सजा, रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

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जिला न्यायालय उधम सिंह नगर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 7, 2025, 10:07 PM IST

Updated : Jan 7, 2025, 10:18 PM IST

रुद्रपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक कलयुगी पिता को बेटियों के साथ अश्लील हरकत करने और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की धनराशि में से तीस हजार रुपए दोनों पीड़ित बहनों को प्रतिकर के रूप में मिलेंगे. साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि दोनों बहनों को क्षतिपूर्ति के रूप में पचास-पचास हजार रुपए दिए जाए.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया गया कि 5 अप्रैल 2022 को नाबालिग लड़की ने कोतवाली काशीपुर में तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि वो और उसके भाई, बहन अपने पापा से असुरक्षित महसूस करते हैं. पापा उसके साथ दुष्कर्म करना चाहते हैं. बीती रात उन्होंने अपने कमरें का दरवाजा बंद कर रखा था. रात में पापा ने नशे में धुत्त कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की. वहीं, जब दरवाजा नहीं खुला, तो प्लास से दरवाजा खोलकर अंदर आ गए और जबरदस्ती करने की कोशिश की.

ऐसे में मैंने (पीड़िता) आत्मरक्षा के लिए उनके हाथ पर डंडा मार दिया. इस दौरान उन्होंने मुझ पर प्लास से 3-4 वार किए. मैंने स्वयं को बचाने की कोशिश की और पापा के हाथ पर काट लिया. गुस्से में आकर पापा ने कहा कि तेरी मां को मैंने ही मारा था. अब तुझे नहीं छोड़ूंगा. इस दौरान वह जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग गई. जिसके बाद उसने स्कूल की मैडम व गांव वाली आंटी को फोन कर सारी बातें बताई. यह बात जब मैंने अपनी नाबालिग बहन को बताई तो उसने भी बताया कि पापा मेरे साथ भी अश्लील हरकत करते हैं.

तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से लेकर अब तक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मामला चल रहा था. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष 11 गवाह पेश किए गए. आज पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा और चालीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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Last Updated : Jan 7, 2025, 10:18 PM IST

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