राजसमंद. पॉक्सो कोर्ट राजसमंद के न्यायाधीश ने एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर घर ले जाकर अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट द्वारा आरोपी को 2 हजर रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अश्लील हरकत की घटना के ठीक दो साल बाद कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, फिर पुलिस द्वारा आरोपी को जिला कारागृह भेज दिया गया.
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 27 जनवरी 2022 की शाम 13 वर्षीय किशोरी घर से बाड़े में जा रही थी, तब भैरूलाल बहला फुसलाकर उसे खुद के घर ले गया, जहां पर किशोरी के साथ आरोपी अश्लील हरकतें करने की कोशिश की. किशोरी के रोने व चीख की आवाज सुनकर आरोपी की बहन घर पहुंची, जहां पर उसका भाई ही उस किशोरी के साथ अश्लील हरकत करते मिला. बाद में पीड़िता घर पहुंची और मां- पिता को आपबीती बताई, फिर परिजनों के साथ पीड़िता अगले दिन 28 जनवरी 2022 को भीम पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए पीड़िता के बयान पंजीबद्ध कर लिए, फिर पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहन जांच की गई और जांच के बाद आरोपी भेरूलाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया.