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खुशखबरी! अब बाइक और फ्रिज वालों को भी मिलेगा PM आवास का लाभ, योजना के मानक में बदलाव - PM Awas Yojana

PM Awas Yojana Standard Changed: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मानक में बदलाव किया गया है. पहले जिनके पास फ्रिज और बाइक होता था और परिवार के किसी सदस्य की आमदनी 10000 से अधिक होती थी तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब कई मानको में बदलाव किया है.

PM Awas Yojana
पीएम आवास योजना के मानक में बदलाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 25, 2024, 8:23 AM IST

पटना:पीएम आवास योजना के मानक में बदलाव के बाद बाइक और रेफ्रिजरेटर वालों को भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही परिवार के किसी सदस्य को प्रति माह 15000 रुपये आमदनी हो रही है तो उनका भी चयन किया जाएगा. इसके लिए अगले महीने से सर्वे का काम शुरू होगा. ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र सरकार से 6 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और देने की मांग की है, जिससे 13 लाख 50000 लोगों की जो प्रतीक्षा सूची है, उसमें कमी लाया जा सके.

मानक में बदलाव के बाद लाभुकों की बनेगी नई सूची:केंद्र सरकार की ओर से किए गए मानक में बदलाव के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है. अब सर्वे के लिए आवास सहायकों का पंजीकरण भी शुरू हो गया है. बिहार में 13 लाख 50000 लोगों की प्रतीक्षा सूची है, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देना है. 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष में 243845 गरीबों को आवास दी जा रही है.

अगले महीने से होगा सर्वे: बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आवास सहायकों के द्वारा गरीबों का सर्वे किया जाएगा. पंजीकरण के बाद ही लाभुकों की सूची अंतिम रूप से ग्राम सभा का आयोजन कर दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए चयनित लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जाती है. 120000 रुपये हर लाभुक को मिलते हैं.

किसे मिलेगा लाभ?:मानक में जो बदलाव किए गए हैं, उसके अनुसार अब बाइक फ्रिज वालों को भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मिलेगा. परिवार के किसी सदस्य को 10000 से अधिक यानी 15,000 आमदनी हो रही है, तब भी आवास मिलेगा लेकिन जिसके पास तिपहिया या चार पहिया वाहन है तो उन्हें आवास नहीं मिलेगा. 50000 या उससे अधिक ऋण वाले किसान क्रेडिट कार्ड जिनके पास है, उन्हें पीएम आवास नहीं मिलेगा. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है अथवा आयकर देता है तो उन्हें भी पीएम आवास नहीं मिलेगा. वहीं, ढाई एकड़ सिंचित भूमि और 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार को भी आवास नहीं मिलेगा.

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