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पैराग्लाइडिंग हादसे में पायलट व ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द, VIP मूवमेंट के चलते बंद करवाई थी साइट - Paraglider operator negligence

Paraglider negligence in Kullu: रायसन में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीते 29 और 30 मई को पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया था. बावजूद इसके पायलट ने पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरी और एक पर्यटक की मौत हो गई.

paragliding in Kullu
पैराग्लाइडिंग (ETV Bharat file photo)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jun 5, 2024, 4:06 PM IST

कुल्लू: जिला की उझी घाटी में बीते दिनों रायसन में हुए पैराग्लाइडिंग हादसे में अब पर्यटन विभाग ने कार्रवाई की है. पर्यटन विभाग ने पायलट और ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया है. पर्यटन विभाग की जांच में दोनों की लापरवाही पाई गई है. विभाग ने पायलट और ऑपरेटर को नोटिस देने के बाद कुल्लू बुलाया जहां पर दोनों के बयान दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया.

वहीं, कुल्लू पुलिस भी इस मामले को लेकर दोनों से पूछताछ कर रही है. जानकारी के मुताबिक पर्यटन विभाग ने कुल्लू जिले में 29 और 30 मई को पैराग्लाइडिंग करवाने पर प्रतिबंध लगाया था. इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार था. ऐसे में वीआईपी मूवमेंट को लेकर पैराग्लाइडिंग साइट को बंद करवाया गया था. बावजूद इसके रायसन में पायलट ने पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरी और एक पर्यटक की मौत हो गई. मृतक सैलानी की पहचान 57 वर्षीय गौतम के तौर पर हुई है जो मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला था. पर्यटक की मौत का कारण मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा.

कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी सुनयना शर्मा ने बताया कि रायसन साइट में पैराग्लाइडिंग करवाने के मामले में दोनों के बयान लिए गए हैं. इसी आधार पर पर्यटन विभाग की ओर से पायलट और ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द किया गया.

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