नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज अभिषेक गोयल ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से पेश वकील मनीष बैदवान और रजत भारद्वाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानूनी प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुरानी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(बी) के प्रावधान का इस्तेमाल कर कानूनी गलती की है.
दिल्ली पुलिस की मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग:दिल्ली पुलिस ने भी सेशंस कोर्ट में याचिका दायर कर मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी 3 दिसंबर को ही सुनवाई होनी है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की.