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MP हाईकोर्ट वकीलों की हड़ताल पर सख्त, सिवनी बार एसोसिएशन पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई - mp high court - MP HIGH COURT

Action on Seoni Advocates : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने सिवनी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. ये पदाधिकारी कोर्ट में एक माह पैरवी नहीं कर सकेंगे. साथ ही बार एसिोसिएशन का चुनाव 3 साल तक नहीं लड़ सकेंगे.

Action on Seoni Advocates
सिवनी बार एसोसिएशन पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Mar 21, 2024, 12:07 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सिवनी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में एक माह तक पैरवी के लिए उपस्थित होने पर रोक लगा दी है. युगलपीठ ने आगामी तीन साल तक बार एसोसिएशन के किसी भी चुनाव लड़ने के लिए पदाधिकारियों को अपात्र घोषित किया है.

सिवनी के अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाना पड़ा भारी

गौरतलब है कि हाईकोर्ट द्वारा अधिवक्ताओं की प्रदेशव्यापी हड़ताल को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश दिये गए थे. याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि सिवनी में नये न्यायालय परिसर के लिए आवंटित की गयी जमीन का अधिवक्ता विरोध कर रहे थे. सिवनी जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर विगत तीन दिन से अधिवक्ता विरोध के रूप में न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए हड़ताल पर थे. हाईकोर्ट की युगलपीठ ने राज्य अधिवक्ता परिषद को कार्रवाई के निर्देश दिए.

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याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य अधिवक्ता परिषद की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि सिवनी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद सिवनी बार एसोसिएषन के अध्यक्ष रवि कुमार गोल्हानी, उपाध्यक्ष शिशुपाल यादव, उपाध्यक्ष सचिव रितेश आहूजा, संयुक्त सचिव मनोज हरनिखेड़े, कोषाध्यक्ष नवल किशोर सोनी, कार्यकारी सदस्य ऋषभ जैन, सत्येन्द्र ठाकुर, असरफ खान, विपुल बघेल तथा प्रवीण सिंह चैहान के खिलाफ प्रतिवंधात्मक आदेश जारी किए.

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