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सोलन मेयर को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, कहा-'उनकी अयोग्यता राजनीतिक गुंडागर्दी थी' - SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने सोलन की मेयर उषा शर्मा को उनके शेष कार्यकाल के लिए उनके पद पर बहाल करते हुए तीखी टिप्पणी की है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : Feb 17, 2025, 8:02 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोलन की मेयर उषा शर्मा को उनके शेष कार्यकाल के लिए उनके पद पर बहाल कर दिया और कहा कि उनकी अयोग्यता 'राजनीतिक गुंडागर्दी' का मामला है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की. सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त, 2024 के अपने आदेश को निरपेक्ष करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता पर रोक लगाते हुए उन्हें हटाए जाने को 'पुरुष पक्षपात का मामला' करार दिया.

पीठ ने मामले को एक साल बाद स्थगित करते हुए कहा, '20 अगस्त, 2024 का अंतरिम आदेश निरपेक्ष है. आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने पर परिणाम भुगतने होंगे.' सुनवाई के दौरान शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से पिछले साल के अपने अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाने का आग्रह किया और पीठ को बताया कि उनका कार्यकाल अगले साल पूरा हो जाएगा. प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने बीच में बोलने की कोशिश की. इस पर पीठ ने कहा कि वह वर्तमान में आदेश में कोई भी सख्त टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि यह "राजनीतिक गुंडागर्दी" का मामला है.

पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत ने शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था. याचिकाकर्ताओं ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के जून, 2024 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. इसके बाद शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक हिमाचल प्रदेश के सोलन के मेयर पद के लिए नए चुनाव को स्थगित कर दिया था.

इस बीच, हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 8 के पार्षदों के रूप में याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराने वाले 10 जून, 2024 के आदेश के संचालन के साथ-साथ 25 जून, 2024 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के संचालन पर रोक रहेगी. नतीजतन, पहली याचिकाकर्ता को अगले आदेश तक हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम के मेयर के रूप में अपने कर्तव्यों को जारी रखने और निभाने की अनुमति दी जाएगी.

बता दें कि 7 दिसंबर, 2023 को हुए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए शर्मा और ग्रोवर दोनों को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 2020 में स्थापित सोलन नगर निगम के चुनाव पार्टी लाइन पर होते हैं.

ये भी पढ़ें- CBI करेगी तमिलनाडु के अवैध रेत खनन की जांच , मद्रास हाईकोर्ट ने दिये आदेश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोलन की मेयर उषा शर्मा को उनके शेष कार्यकाल के लिए उनके पद पर बहाल कर दिया और कहा कि उनकी अयोग्यता 'राजनीतिक गुंडागर्दी' का मामला है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की. सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त, 2024 के अपने आदेश को निरपेक्ष करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता पर रोक लगाते हुए उन्हें हटाए जाने को 'पुरुष पक्षपात का मामला' करार दिया.

पीठ ने मामले को एक साल बाद स्थगित करते हुए कहा, '20 अगस्त, 2024 का अंतरिम आदेश निरपेक्ष है. आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने पर परिणाम भुगतने होंगे.' सुनवाई के दौरान शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से पिछले साल के अपने अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाने का आग्रह किया और पीठ को बताया कि उनका कार्यकाल अगले साल पूरा हो जाएगा. प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने बीच में बोलने की कोशिश की. इस पर पीठ ने कहा कि वह वर्तमान में आदेश में कोई भी सख्त टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि यह "राजनीतिक गुंडागर्दी" का मामला है.

पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत ने शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था. याचिकाकर्ताओं ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के जून, 2024 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. इसके बाद शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक हिमाचल प्रदेश के सोलन के मेयर पद के लिए नए चुनाव को स्थगित कर दिया था.

इस बीच, हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 8 के पार्षदों के रूप में याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराने वाले 10 जून, 2024 के आदेश के संचालन के साथ-साथ 25 जून, 2024 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के संचालन पर रोक रहेगी. नतीजतन, पहली याचिकाकर्ता को अगले आदेश तक हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम के मेयर के रूप में अपने कर्तव्यों को जारी रखने और निभाने की अनुमति दी जाएगी.

बता दें कि 7 दिसंबर, 2023 को हुए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए शर्मा और ग्रोवर दोनों को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 2020 में स्थापित सोलन नगर निगम के चुनाव पार्टी लाइन पर होते हैं.

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