इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी पीएससी(MP PSC) द्वारा आयोजित राज्य सेवा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्नों का मामला बीते दिनों हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दो प्रश्नों के उत्तर को गलत ठहराते हुए बुधवार को निर्णय दिया था. हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा में प्रेस की स्वतंत्रता और कबड्डी संघ के मुख्यालय के प्रश्न को गलत माना था. एमपीपीएससी ने इसके खिलाफ रिट अपील दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच से एमपी पीएससी को स्टे मिल गया.
एक प्रश्न को हटाने और एक प्रश्न के जवाब सुधार का था आदेश
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के दो प्रश्नों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने प्रारंभिक परीक्षा के प्रेस की स्वतंत्रता वाले प्रश्न को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने और कबड्डी संघ के मुख्यालय के उत्तर को गलत मानते हुए दोनों प्रश्नों के अंक अभ्यर्थियों को देने के निर्देश दिए थे.
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