पटना/बक्सर : बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने पटना की सिविल कोर्ट में बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ मानहानि अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद पत्र दायर किया है. मिथिलेश तिवारी ने आधारहीन बयान दिए जाने पर पटना की अदालत में बक्सर सांसद के खिलाफ यह परिवाद दायर किया.
सुधाकर सिंह के खिलाफ मिथिलेश तिवारी का परिवाद :पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद पत्र संख्या 13659/2024 में मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बक्सर के सांसद ने गलतबयानी कर मेरे खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मानहानि का अपराध है. इनकी नीयत केवल मेरी मानहानि का ही नहीं, बल्कि झूठे आरोपों से बक्सर में मेरे परिवार, मेरे शुभचिंतकों को भी स्थानीय लोगों की नजरों में गिराने और जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमों में फंसाने की है.
''सुधाकर सिंह ने एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है. इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय, असत्य, अपमानजनक एवं आधारहीन आरोपों एवं भाषा का भी प्रयोग किया है.''-मिथिलेश तिवारी, बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री