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हत्या मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास - JHUNJHUNU SC ST COURT

झुंझुनू एससी-एसटी न्यायालय ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को सुनाई आजीवन करावास की सजा.

JHUNJHUNU SC ST COURT
झुंझुनू एससी-एसटी न्यायालय (ETV BHARAT Jhunjhunu)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 12, 2024, 8:35 PM IST

झुंझुनू :हत्या के पांच साल पुराने मामले में सोमवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि चार अन्य अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में 3-3 व एक माह की सजा सुनाई. झुंझुनू एससी-एसटी न्यायालय की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने यह सजा सुनाई. साथ ही सभी अभियुक्तों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि दोषियों में ढाणी गेरोठ की तन कोट पुलिस थाना उदयपुरवाटी निवासी फूलचंद, रतनलाल, पिंटू कुमार, मोहनलाल और सीकर जिले के ढाणी नला ऊपर की तन हरजनपुरा रामावतार है.

इसमें पिंटू कुमार को हत्या का मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन की सजा से दंडित करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया. वहीं, चार अन्य को अलग-अलग धाराओं में 3-3 व एक महीने की सजा सुनाई. आरोपियों ने 14 अगस्त, 2019 को श्रीमाधोपुर के ढाणी बिलासा वाली जयरामपुरा निवासी सचिन मीणा की लोहे की झर, लाठी-डंडे व पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी थी. मृतक सचिन मीणा वेटनरी के पद पर ज्वाइन हुआ था. पार्टी करने के लिए अपने दोस्तां के साथ कोट बांध घूमने गया था, जहां उसने आरोपियों से 25 रुपए की पकोड़ी खरीदी थी. पकोड़ी ठंडी देने पर विवाद हो गया था. इस दौरान अभियुक्तों ने लाठी-डंडों व पकौड़ी छानने वाले लोहे के झर से सचिन की हत्या कर दी थी.

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इस संबंध में मृतक के पिता ने आरोपियां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक वनोद कुमार ने पैरवी की. उन्होंने 18 गवाहों के बयान कराए और 40 दस्तावेज प्रस्तुत करवाए. बहस के दौरान कोर्ट ने पिंटू को हत्या का मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन की सजा सुनाई. वहीं, चार अन्य को अलग-अलग धाराओं में 3-3 व एक माह की सजा सुनाई.

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